Delhi Liquor Scam Arvind Kejriwal: दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल को गुरुवार को बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने केजरीवाल की प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की गिरफ्तारी से बचाने वाली याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि उन्हें गिरफ्तारी से कोई राहत नहीं है। दरअसल, केजरीवाल ईडी के 9 समन जारी होने के बाद भी पूछताछ के लिए नहीं जा रहे हैं।
इसके लिए केजरीवाल ने हाईकोर्ट से श्योरिटी मांगी थी कि अगर वह पूछताछ के लिए जाते हैं, तो उन्हें गिरफ्तार तो नहीं किया जाएगा। इसको लेकर कोर्ट ने कहा कि केजरीवाल ने एक मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली हुई है, उन्हें प्रवर्तन निदेशालय के सामने पूछताछ के लिए पेश होना होगा, उनकी गिरफ्तारी पर कोई रोक नहीं है।
बता दें कि, ईडी के समन के मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट ने ईडी से सबूत मांगे थे। इसके बाद ईडी के अधिकारी सबूत लेकर जज के चैंबर में पहुंचे। सबूतों की फाइल को अब जज देख रहे हैं। माना जा रहा है कि सबूत देखने के बाद जज आज ही इस मामले में कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं।
दरअसल, केजरीवाल ने ईडी के समन के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया था। सुनवाई के दौरान प्रवर्तन निदेशालय के नोटिसों के बाद दिल्ली सीएम केजरीवाल ने पूछताछ के लिए आने से पहले गिरफ्तार ना करने की गारंटी मांगी थी। सीएम केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि केजरीवाल ईडी के सामने पूछताछ के लिए आएंगे, लेकिन कोर्ट में ईडी ये कहे कि उनके खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी।