संतोष कुमार सिंह
चंडीगढ़: मुख्यमंत्री मनोहर लाल के शासन में आधी आबादी के जीवन को बेहतर बनाने के लिए समय-समय पर फैसले लिये जाते रहे हैं। इसी क्रम में सरकार ने मुख्यमंत्री मातृत्व सहायता योजना के नियमों में बड़े बदलाव किए गए हैं जिसका फायदा महिलाओं को मिलेगा और न सिर्फ उनका बल्कि बच्चों का जीवन भी बेहतर होगा।
क्या है सरकार का फैसला
हरियाणा में मुख्यमंत्री मातृत्व सहायता योजना के नियमों में बदलाव करते हुए सरकार ने फैसला लिया है कि इसके तहत वैसी महिलायें जो नौकरी करती हैं उनको दूसरा बच्चा लड़का होने पर भी पांच हजार रुपये प्रदान किया जाएगा। जबकि पहले से यह नियम चला आ रहा था कि पहला और दूसरा बच्चा लड़की होने पर ही सहायता राशि दी जाती थी। यह सुविधा हरियाणा सरकार की ओर से गर्भावस्था महिलाओं को काम के दौरान नुकसान की भरपाई और पोषण के लिए दी जाती है।
किस्तों में जारी की जायेगी राशि
सरकार ने फैसला लिया है कि महिला लाभार्थियों को दो किस्तों के माध्यम से राशि प्रदान की जाएगी। राशि की एक किस्त प्रसव से पहले कम से कम एक जांच होने पर तीन हजार रुपये और दूसरी किस्त बच्चे के टीकाकरण के बाद यानी दो हजार दिए जाएंगे।
इन महिलाओं को मिलेगा योजना का लाभ
इस योजना का लाभ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के साथ-साथ मनरेगा जॉब कार्ड धारक, बीपीएल कार्ड धारक, 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांग महिलाएं और पीएम जन आरोग्य लाभार्थी महिलाओं के अलावा आठ लाख रुपए से कम सालाना आय वाली महिलाएं इस योजना का लाभ उठा सकती हैं।
ये दस्तावेज जरूरी
पहचान पत्र, आधार कार्ड
दिव्यांग महिला का सर्टिफिकेट
जाति प्रमाण पत्र
बैंक खाते का डिटेल
ऐसे करें आवेदन
सबसे पहले सरल हरियाणा की आधिकारिक वेबसाइट Saralharyana.gov.in पर जाना होगा।
वेबसाइट पर अपनी एक आईडी पासवर्ड जनरेट कर लें।
पहले से आईडी पासवर्ड है, तो पोर्टल पर आईडी लॉगिन कर लें।
पोर्टल पर लॉगिन होने के बाद दिए गए लिंक पर के ऑप्शन पर क्लिक करें।
अब सर्च बॉक्स में सीएम मातृत्व सहायता योजना सर्च करें।
जो लिंक दिखाई देगी उस पर क्लिक करें।
रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर कर दस्तावेजों को अपलोड करें।
सुविधा के लिए प्रिंट आउट निकाल लें।
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