Delhi: बीजेपी सरकार की बड़ी घोषणा, अब 15 साल पुराने वाहनों को नहीं मिलेगा डीजल-पेट्रोल, इस तारीख से नियम होगा लागू

Delhi Old Vehicle Diesel Petrol Ban: दिल्ली सरकार ने बढ़ते प्रदूषण को लेकर सख्त फैसला लिया है। पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि 31 मार्च के बाद 15 साल पुराने वाहनों को पेट्रोल पंपों पर ईंधन नहीं दिया जाएगा। शनिवार को मीडिया से बातचीत के दौरान बताया कि यह नियम एक अप्रैल से लागू हो जाएगा।

राष्ट्रीय राजधानी में वायु प्रदूषण से निपटने के उपायों पर चर्चा के लिए अधिकारियों के साथ एक बैठक के बाद, सिरसा ने कहा कि सरकार वाहनों से होने वाले उत्सर्जन और प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए कड़े कदम उठा रही है। बैठक में प्रमुख नीतिगत निर्णयों पर ध्यान केंद्रित किया गया, जिसमें पुराने वाहनों पर प्रतिबंध, अनिवार्य एंटी-स्मॉग उपाय और इलेक्ट्रिक सार्वजनिक परिवहन में परिवर्तन शामिल हैं।

बैठक के बाद सिरसा ने कहा, हम पेट्रोल पंपों पर ऐसे गैजेट लगा रहे हैं, जो 15 साल से अधिक पुराने वाहनों की पहचान करेंगे और उन्हें कोई ईंधन उपलब्ध नहीं कराया जाएगा। दिल्ली सरकार इस फैसले के बारे में केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्रालय को सूचित करेगी। पुराने वाहनों के लिए ईंधन की आपूर्ति को प्रतिबंधित करने के अलावा, सिरसा ने घोषणा की कि राजधानी में सभी ऊंची इमारतों, होटलों और वाणिज्यिक परिसरों में वायु प्रदूषण के स्तर को रोकने के लिए एंटी-स्मॉग गन स्थापित की जानी चाहिए।

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सार्वजनिक सीएनजी बसें होंगी बंद

इसके अलावा, उन्होंने कहा कि दिल्ली में लगभग 90 प्रतिशत सार्वजनिक सीएनजी बसों को दिसंबर 2025 तक चरणबद्ध तरीके से हटा दिया जाएगा। स्वच्छ और टिकाऊ सार्वजनिक परिवहन की दिशा में सरकार के प्रयास के तहत इलेक्ट्रिक बसों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा। दिल्ली में वायु प्रदूषण एक बड़ी चुनौती बन चुका है। सरकार इस पर व्यापक स्तर पर काम कर रही है।

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