नई दिल्ली: रक्षा बंधन के मौके पर दिल्ली सरकार महिलाओं के लिए बड़ी योजना लाने जा रही है। दिल्ली सरकार 28 अगस्त से ‘महिला समृद्धि योजना’ शुरू करेगी। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने ₹2500 की आर्थिक सहायता सीधे उनके बैंक खाते में भेजी जाएगी।
सरकार का मकसद आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है। सूत्रों के मुताबिक इस योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर सकते हैं। दिल्ली सरकार ने इसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पोर्टल भी तैयार कर लिया है और पात्रता के नियम तय कर दिए हैं।
20-22 लाख महिलाओं को मिलेगा फायदा
इस योजना पर सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए ₹5,110 करोड़ का बजट रखा है। अनुमान है कि दिल्ली की करीब 20 से 22 लाख महिलाएं इसका लाभ उठा पाएंगी। पैसा DBT यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए महिलाओं के आधार-लिंक बैंक अकाउंट में हर महीने जमा होगा।
कौन ले सकता है लाभ? पात्रता की शर्तें
सरकार ने योजना के लिए 4 मुख्य शर्तें रखी हैं:
- उम्र: महिला की उम्र 21 से 60 साल के बीच हो
- आय: परिवार की सालाना आय ₹2.50 लाख से ₹3 लाख तक हो
- निवास: महिला दिल्ली की स्थायी निवासी हो
- प्राथमिकता: राशन कार्ड धारक महिलाओं को पहले प्राथमिकता मिलेगी
किन्हें नहीं मिलेगा लाभ
सरकारी नौकरी करने वाली महिलाएं, इनकम टैक्स भरने वाली महिलाएं, पहले से सरकारी पेंशन लेने वाली महिलाएं और जिनके परिवार के पास चार पहिया वाहन है, उन्हें इस योजना में शामिल नहीं किया जाएगा।
कैसे करें आवेदन
आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन होगी। आवेदन के लिए आधार नंबर, नाम, जन्म तिथि, माता-पिता का नाम, वैवाहिक स्थिति, मोबाइल नंबर, ई-मेल, दिल्ली में निवास का प्रमाण, आधार से लिंक बैंक डिटेल और एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म देना होगा।
सरकार का कहना है कि रक्षा बंधन पर शुरू होने वाली यह योजना महिलाओं को आर्थिक सुरक्षा देने के साथ-साथ उनके सम्मान को भी बढ़ाएगी