Delhi government cough syrup restriction: दिल्ली सरकार ने ‘कोल्ड्रिफ’ कफ सिरप की बिक्री, खरीद और वितरण पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। यह निर्णय तमिलनाडु के श्रीसन फार्मास्युटिकल मैन्युफैक्चरर द्वारा निर्मित इस सिरप में जहरीले पदार्थ की मौजूदगी पाए जाने के बाद लिया गया है।
जहरीले रसायन की पाई गई मिलावट
सरकारी आदेश के अनुसार, मई 2025 में निर्मित कोल्ड्रिफ सिरप में ‘डाइएथिलीन ग्लाइकॉल’ नामक एक हानिकारक रसायन मिला हुआ पाया गया है। यह रसायन मानव स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा पैदा करता है। इस सिरप में पैरासिटामोल, फिनाइलेफ्राइन हाइड्रोक्लोराइड और क्लोरफेनिरामाइन मैलिएट जैसे घटक होते हैं, जो आमतौर पर सर्दी-खांसी के इलाज में उपयोग किए जाते हैं, लेकिन जहरीले पदार्थ की मिलावट ने इसे खतरनाक बना दिया है।
बिक्री, खरीद और वितरण पर तुरंत रोक
दिल्ली सरकार ने सभी हितधारकों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि वे इस सिरप की बिक्री, खरीद या वितरण तुरंत बंद कर दें। यह आदेश आम जनता के स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए लागू किया गया है ताकि कोई भी इस जहरीले उत्पाद के कारण प्रभावित न हो।
जनता को दी गई चेतावनी
सरकार ने आम लोगों को भी इस उत्पाद के संभावित स्वास्थ्य जोखिमों के प्रति सचेत किया है और इसे उपयोग न करने की सलाह दी है। साथ ही, सभी संबंधित पक्षों से अनुरोध किया गया है कि वे इस आदेश का पालन करें और इसके प्रचार-प्रसार में सहयोग करें। आदेश में कहा गया है कि जनहित में इस सार्वजनिक परामर्श को कड़ाई से लागू करना आवश्यक है। सरकार ने फार्मेसियों और बाजारों में इस सिरप की कड़ी निगरानी के निर्देश भी दिए हैं ताकि कोई भी प्रतिबंधित उत्पाद बिक्री में न आए।
लोगों की सुरक्षा को प्राथमिकता
दिल्ली सरकार का यह कदम नागरिकों की स्वास्थ्य सुरक्षा और सुरक्षित दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। सरकार ने सभी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं और आम जनता से अपील की है कि वे सतर्क रहें और संदिग्ध दवाओं के बारे में अधिकारियों को सूचित करें।