Delhi Money Laundering Case: दिल्ली के पूर्व मंत्री और आम आदमी पार्टी (आप) के नेता सत्येंद्र जैन की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ने वाली है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जैन पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस चलाने की अनुमति दे दी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सत्येंद्र कुमार जैन के विरुद्ध बीएनएस की धारा 218 के तहत कोर्ट में मामला चलाने के लिए अनुमित मांगी थी। जिसको अब राष्ट्रपति ने स्वीकार कर लिया।
जानकारी के अनुसार, गृह मंत्रालय का कहना है कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से मिली सामग्री के आधार पर सत्येन्द्र कुमार जैन के खिलाफ इस मामले में अभियोजन चलाने के लिए स्वीकृति देने के पर्याप्त साक्ष्य पाए गए हैं। इसलिए कोर्ट में केस चलाए जाने कि मांग की गई है।
जांच एजेंसियों ने आप नेता के खिलाफ हवाला कारोबार से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केस दर्ज किया था। तीन साल पहले मई 2022 में उन्हें गिरफ्तार भी किया गया था। सत्येंद्र जैन को ईडी ने जब हिरासत में लिया था, तब उनके पास स्वास्थ्य, बिजली सहित कुछ दूसरे मंत्रालय भी थे। जैन फिलहाल जमानत पर बाहर हैं। ईडी ने आप नेता के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है।
217 फीसदी ज्यादा संपत्ति मिली
बता दें कि, मनी लॉन्ड्रिंग का यह मामला अगस्त 2017 में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने जैन और कुछ दूसरे आरोपियों के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति रखने के आरोप में दर्ज किया गया था। सीबीआई ने दिसंबर 2018 में आरोप पत्र दाखिल किया था, जिसमें कहा गया था कि कथित संपत्ति 1.47 करोड़ रुपए थी, जो 2015-17 के दौरान जैन की आय के ज्ञात स्रोतों से लगभग 217 प्रतिशत ज्यादा थी।
बता दें कि, आप सरकार में हुए शराब घोटाला की सभी फाइलें खोली जाएगी। आप के नेताओं के खिलाफ फिर से जांच की जाएगी। इससे पहले शराब घोटाले में आप नेता और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, आप राज्यसभा सांसद संजय सिंह समेत कई नेता जेल में जा चुके हैं। अब मनी लॉन्ड्रिंग मामले की फिर से जांच की जाएगी।