Varanshi Gyanvapi: काशी के ज्ञानवापी परिसर के व्यास तहखाने में पूजा पाठ को लेकर मुस्लिम पक्ष को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि व्यास तहखाने में पूजा पाठ जारी रहेगी। इस मामले में अगली सुनवाई 6 फरवरी को की जाएगी।
अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए पूजा पाठ को लेकर अंतरिम स्थगन की मांग की थी। उच्च न्यायालय ने सुनवाई करते हुए मुस्लिम पक्ष को यह अनुमति नहीं दी। कोर्ट ने 6 फरवरी तक अपनी याचिका में संशोधन करने के लिए कहा है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट का कहना है कि रिसीवर को नियुक्त करने में इतनी जल्दबाजी क्यों की गई। मुस्लिम पक्ष के वकील ने कोर्ट को बताया कि हिंदू पक्ष के आवेदन को 17 जनवरी को रिसीवर (वाराणसी डीएम) नियुक्त करते हुए अनुमति दी गई और 31 जनवरी को पूजा की अनुमति देने का आदेश पारित किया गया।
जिला अदालत के फैसले को दी गई चुनौती
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष से पूछा कि ज्ञानवापी परिसर में 4 तहखाने हैं, लेकिन इस बात का कोई दावा नहीं किया गया कि हिन्दू पक्ष किस तहखाने में पूजा पाठ करना चाहता है। इस पर मुस्लिम पक्ष ने कोर्ट को बताया कि हिन्दू पक्ष चार में से एक व्यास तहखाने को मांग रहा है।
बता दें कि, ज्ञानवापी के व्यास तहखाने में वाराणसी जिला अदालत ने व्यास तहखाने में पूजा पाठ करने की अनुमति दी थी। जिसके बाद मुस्लिम पक्ष ने निचली अदालत के इस फैसले को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी। आज कोर्ट ने सुनवाई करते हुए हिन्दू पक्ष को राहत दी है। मुस्लिम पक्ष को 6 फरवरी तक याचिका में संशोधन करने के लिए कहा गया है।
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