Money Laundering Case: दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी आम आदमी पार्टी नेता सत्येन्द्र जैन को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए अंतरिम जमानत को 8 जनवरी तक बढ़ा दिया।
ईडी ने किया था विरोध
इससे पहले आज जैन के वकील ने चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के सामने अपना पक्ष रखा था। जिस पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस ने अंतरिम जमानत को बढ़ा दिया। बता दें कि, मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में सत्येंद्र जैन आरोपी हैं। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने उनकी जमानत कैंसिल करने की मांग उठाई थी। ईडी की ओर से कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट जैन को सरेंडर करने के लिए कहे।
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6 महीने से बाहर हैं सत्येन्द्र जैन
बताया गया था कि जैन मेडिकल बेल पर करीब 6 महीने से बाहर हैं। सत्येंद्र जैन 26 मई से अंतरिम जमानत पर हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल आधार पर अंतरिम जमानत बढ़ाई है। जस्टिस बेला माधुर्य त्रिवेदी और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की पीठ के समक्ष जैन के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने बाथरूम में जैन के गिरने और पीठ में चोट की बात बताई थी।
इस दलील के खिलाफ एडिशनल सॉलिस्टर जनरल एसवी राजू ने कहा कि इस कहानी में झोल है। जो गिरने की कहानी बताई जा रही है, उसका कोई सही मेडिकल ब्यौरा नहीं है, कोर्ट को भी अलग जानकारी दी गई। इसलिए अंतरिम जमानत को बढ़ाना नहीं चाहिए। कोर्ट का कहना है कि अब इस मामले की अगली सुनवाई 8 जनवरी को की जाएगी।