एरिक्सन केस: SC ने अनिल अंबानी को बताया दोषी, 1 महीने में लौटाओ 453 करोड़ वर्ना जेल

Anil Ambani

रिलायंस ग्रुप के प्रमुख अनिल अंबानी की  मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रही हैं. एक तरफ जहाँ राफेल मुद्दे पर विपक्षी पार्टियां उन्हें घेर रही है तो वहीँ दूसरी तरफ अब उन्हें अवमानना मामले में जेल जाना पड़ सकता है.सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार कोअनिल अंबानी और अन्य के खिलाफ तीन अवमानना ​​आवेदनों पर अपना फैसला सुनाया है.

अनिल अंबानी, रिलायंस टेलीकॉम के चेयरमैन सतीश सेठ, रिलायंस इंफ्राटेल के चेयरपर्सन छाया वीरानी और एसबीआई के चेयरमैन के खिलाफ अवमानना ​​याचिका दायर की गई है.

अवमानना का दोषी करार देते हुए कोर्ट ने अनिल अंबानी को सख्त लहजे में एरिक्सन इंडिया को 4 सप्ताह के भीतर 453 करोड़ रुपये की बकाया राशि देने को कहा है. साथ ही यह भी कहा गया है कि समयसीमा के अंदर नहीं चुकाने पर तीनों को तीन-तीन महीने की जेल की सजा दी जाएगी.

आपको बता दें रिलायंस ग्रुप के अध्यक्ष अनिल अंबानी और अन्य के खिलाफ बकाया भुगतान नहीं करने पर टेलिकॉम उपकरण निर्माता एरिक्सन ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. एरिक्सन ने अनिल अम्बानी पर आरोप लगाया था कि रिलायंस के पास राफेल विमान डील में निवेश के लिए रकम है लेकिन वे उसके 550 करोड़ के बकाये का भुगतान करने में असमर्थ है.जिसके बाद अनिल अम्बानी ने इस आरोप से इनकार कर दिया था.

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