Delhi Liquor Scam: केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ AAP का प्रदर्शन, मंत्री सौरभ भारद्वाज ने पढ़ा केजरीवाल का दूसरा संदेश

Delhi Liquor Scam AAP Protest: दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल की दिल्ली शराब नीति मामले में गिरफ्तारी के विरोध में आप का प्रदर्शन जारी है। आज आम आदमी पार्टी ने प्रधानमंत्री कार्यालय को घेरने की तैयारी की हुई है। दिल्ली पुलिस का मामले को लेकर कहना है कि हमने प्रदर्शन करने की इजाजत नहीं दी हुई है।

शराब नीति घोटाला मामले में केजरीवाल को 21 मार्च को उनके आवास से गिरफ्तार किया गया था। वे 28 मार्च तक प्रवर्तन निदेशालय (ED) की हिरासत में हैं। इधर, केजरीवाल ने आज ईडी कस्टडी से दूसरा सरकारी आदेश जारी किया है। आप मंत्री सौरभ भारद्वाज ने बताया कि केजरीवाल ने स्वास्थ्य मंत्रालय को निर्देश दिए हैं कि मोहल्ला क्लिनिक में गरीबों के लिए दवाओं की कमी नहीं होनी चाहिए। लोगों को मुफ्त जांच और दवाई मुहैया कराई जाए।

केजरीवाल ने 24 मार्च को जल मंत्रालय के नाम पहला सरकारी आदेश जारी किया था। उन्होंने जल मंत्री आतिशी को निर्देश दिया था कि दिल्ली में जहां पानी की कमी है, वहां टैंकरों का इंतजाम करें। उन्होंने कोर्ट में पेशी के समय कहा था कि वे इस्तीफा नहीं देंगे, जरूरत पड़ी तो जेल से सरकार चलाएंगे।

पीएम आवास के पास धारा 144 लागू

पीएम आवास तक आम आदमी पार्टी के पैदल मार्च को लेकर पुलिस ने दिल्ली में सुरक्षा बढ़ा दी है। पुलिस ने बताया कि हमने इस प्रदर्शन के लिए इजाजत नहीं दी है। पुलिस ने कहा कि पीएम आवास के आसपास धारा 144 लगा दी गई है। यहां किसी को प्रदर्शन नहीं करने दिया जाएगा।

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बता दें कि, केजरीवाल अब तक ईडी की हिरासत से दो सरकारी आदेश जारी कर चुके हैं। जल मंत्री आतिशी ने 24 मार्च को उनके पहले आदेश के बारे में बताया था। केजरीवाल ने इस आदेश में कहा कि दिल्ली में जहा पानी की कमी है, वहां टैंकरों से आपूर्ति की जाए। इस आदेश के बाद ईडी ने संज्ञान लिया और कहा कि एजेंसी जांच कर रही है कि कोर्ट के आदेश के तहत क्या किसी मुख्यमंत्री को ये अधिकार है कि वह कस्टडी से आदेश जारी कर सके।

वहीं, एक वकील विनीत जिंदल ने अरविंद केजरीवाल के ऑर्डर पर दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना को लेटर लिखा है। इसमें लिखा है कि केजरीवाल को ईडी ने गिरफ्तार किया है। अगर कोई सरकारी आदमी रिमांड में है तो उसे बिना कोर्ट के ऑर्डर के बाहरी दुनिया के साथ बातचीत की इजाजत नहीं होती। केजरीवाल के मामले में केवल उनकी पत्नी और उनके कानूनी सलाहकार को ही उनसे मिलने की इजाजत है। कोर्ट ने केजरीवाल को किसी भी तरह के ऑर्डर को जारी करने की परमिशन नहीं दी है।

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