Delhi Aam Aadmi Party: दिल्ली में आम आदमी पार्टी (आप) को सुप्रीम कोर्ट ने तगड़ा झटका दिया है। सर्वोच्च अदालत ने राउज एवेन्यू स्थित आप कार्यालय को 15 जून तक खाली करने का आदेश दे दिया है। आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए कोर्ट ने पार्टी को तीन महीने का समय दिया है। चुनाव के बाद कार्यालय को खाली करना होगा।
सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी को अपना दफ्तर खोलने के लिए जमीन के संबंध में केन्द्र सरकार के सामने आवेदन करना चाहिए। शीर्ष अदालत के मुताबिक, राउज एवेन्यू स्थित आम आदमी पार्टी का दफ्तर दिल्ली हाईकोर्ट को दी गई जमीन पर अतिक्रमण करके बनाया गया है।
इस जमीन का उपयोग राउज एवेन्यू कोर्ट परिसर के विस्तार के लिए होना था। यहां एक अतिरिक्त कोर्टरूम का निर्माण होना है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ‘आगामी चुनावों के मद्देनजर हम आपको तीन महीने का अतिरिक्त समय दे रहे हैं। उसके बाद यह जमीन खाली करनी होगी। यह कार्यालय अतिक्रमण करके बनाया गया है।
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मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने (AAP) को अपने कार्यालय के लिए वैकल्पिक भूमि के आवंटन के लिए लैंड एंड डेवलपमेंट ऑफिस (L&DO) से संपर्क करने को कहा। अदालत ने (AAP) से कहा, ‘वर्तमान भूमि पर कब्जा जारी रखने का आपके पास कोई कानूनी अधिकार नहीं है। हम लैंड एवं डेवलपमेंट से आपके आवेदन पर कार्रवाई करने और 4 सप्ताह की अवधि के भीतर अपना निर्णय बताने का अनुरोध करेंगे।
आम आदमी पार्टी की ओर से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने पक्ष रखा और तर्क दिया कि पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त है। अन्य राष्ट्रीय दलों की तुलना में आप को कार्यालय के लिए कम परिसर आवंटित है। आप को बदरपुर में कार्यालय के लिए जगह दी जा रही है जबकि अन्य दलों के कार्यालय अच्छी जगहों पर हैं। शीर्ष अदालत ने सिंघवी द्वारा उठाए गए मुद्दे का संज्ञान लिया और AAP को कार्यालय खाली करने के लिए 15 जून तक का समय दिया। आम आदमी पार्टी लोकसभा चुनाव के बाद कार्यालय को खाली करेगी।
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