लखनऊ:मुख्तार अंसारी के बाद अब उनके बड़े भाई अफजाल अंसारी की भी मुश्किले बढ़ गई हैं। गैंगस्टर मामले में गाजीपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने उन्हें दोषी करार दिया है। जिसके बाद बहुजन समाज पार्टी से सांसद अफजाल अंसारी की लोकसभा से अयोग्यता अब लगभग तय मानी जा रही है।
अफजाल अंसारी को 4 साल की सजा
बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय हत्या मामले में गाजीपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने शनिवार को अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने इस मामले में गैंगस्टर एक्ट के तहत मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा सुनाई। इसके साथ ही 5 लाख का जुर्माना भी लगाया गया। मुख्तार अंसारी के अलावा कोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट के मामले मेंउनके भाई अफजाल अंसारी को भी दोषी पाया। जिसके बाद अदालत ने अफजाल अंसारी को 4 साल की सजा सुनाई। साथ ही 1 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
अफजाल की जा सकती है सांसदी
अफजाल अंसारी को कोर्ट द्वारा सजा मिलने के बाद उनकी सांसदी जा सकती है। भारतीय कानून के मुताबिक कोर्ट के फैसले के बाद ही उनकी सदस्यता स्थगित मानी जाएगी लेकिन अभी लोकसभा स्पीकर ने औपचारिक आदेश जारी नहीं किया है। ऐसा ही मामला समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद आजम खां का भी था। एक केस में कोर्ट से सजा मिलने के बाद उनकी लोकसभा की सदस्यता रद्द हो गई थी। जिसके बाद उन्हें रामपुर की लोकसभा सीट छोड़नी पड़ी थी।ऐसे में सवाल यह है कि अफजाल अंसारी फिर सांसद रहेंगे या नहीं ?
गौरतलब है कि बीजेपी के विधायक कृष्णानंद राय की 29 नवंबर 2005 को हत्या कर दी गई थी। गाजीपुर जिले के मोहम्मदाबाद में कृष्णानंद राय समेत 7 लोगों को गोलियों से भूनकर मौत के घाट उतार दिया गया था।इसी मामले में मुख्तार अंसारी और उसके भाई अफसाज अंसारी के खिलाफ 2007 में मुहम्मदाबाद थाने में केस दर्ज किया गया था। इस मामले में पिछले 16 सालों से अदालत में सुनवाई चल रही थी। जिसपर शनिवार को गाजीपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट के तहत मुख्तार अंसारी और अफसाज अंसारी को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है।जानकारी के मुताबिक इस मामले में अंसारी ब्रदर्स हाईकोर्ट जा सकते हैं।