Delhi Excise Policy: हाईकोर्ट से केजरीवाल को झटका, सीबीआई की गिरफ्तारी को ठहराया सही, जमानत के लिए निचली अदालत जाने को कहा

Delhi Excise Policy Arvind Kejriwal: दिल्ली शराब नीति घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने सीबीआई की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। साथ ही केजरीवाल को जमानत के लिए निचली अदालत जाने को कहा है। सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि यह नहीं कहा जा सकता कि जांच एजेंसी सीबीआई की केजरीवाल की गिरफ्तारी बिना किसी ठोस कारण के की गई है। इस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने 29 जुलाई को फैसला सुरक्षित रख लिया था।

सुनवाई के दौरान जांच एजेंसी सीबीआई ने कहा कि केजरीवाल ही दिल्ली शराब नीति केस के असली सूत्रधार हैं। उनकी गिरफ्तारी के बिना मामले की जांच नहीं की जा सकती थी। एक महीने के भीतर हमने चार्जशीट दाखिल कर दी थी। कोर्ट के फैसले पर आम आदमी पार्टी ने कहा कि सीएम केजरीवाल की सीबीआई की गिरफ्तारी को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे। साथ ही जमानत के लिए अपील भी करेंगे।

सीबीआई ने केजरीवाल को 26 जून को गिरफ्तार किया था, इससे पहले केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय ने अरेस्ट किया था। ईडी ने केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। हालांकि, 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में जमानत दे दी थी। मगर सीबीआई केस के चलते वह जेल में ही हैं। लगातार अपनी जमानत के लिए कोर्ट में याचिका डाल रहे हैं।

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सीबीआई ने केजरीवाल को बताया सूत्रधार

हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान सीबीआई ने दलील दी थी कि बिना केजरीवाल के इस मामले की जांच पूरी नहीं हो सकती है। केजरीवाल ही इस मामले के असली सूत्रधार है। बीते महीने में भी केजरीवाल के खिलाफ ऐसे ही सबूत मिले हैं, जो यह साबित करते हैं कि शराब नीति घोटाले के मुख्य आरोपी केजरीवाल ही हैं।

इसके अलावा सीबीआई ने कहा कि केजरीवाल की गिरफ्तारी वैध है या अवैध। इसका ट्रायल पहले कोर्ट में किया जाता तो बेहतर रहता क्योंकि इसके बाद जमानत का आधार बनता। लेकिन, बिना ट्रायल के ही गिरफ्तारी को अवैध बताया जा रहा है यह बिल्कुल गलत है।

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