Electoral Bond SBI Supreme Court: चुनावी बॉन्ड मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई (SBI) की याचिका पर सोमवार को सुनवाई करते हुए बड़ा झटका दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को 15 मार्च तक चुनावी बॉन्ड की जानकारी देने को कहा है। इससे पहले एसबीआई ने अपनी याचिका में कहा था कि हमें जानकारी देने में कोई समस्या नहीं है लेकिन, इसके लिए हमें थोड़ा समय चाहिए।
सीबीआई की इस दलील पर मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) ने पूछा कि पिछली सुनवाई 15 फरवरी को हुई थी। बीते 26 दिनों में आपकी तरफ से क्या काम किया गया। करीब 40 मिनट की सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ ने कहा कि एसबीआई 12 मार्च तक सारी जानकारी को सार्वजनिक करे।
चुनाव आयोग की सारी जानकारी को इकट्ठा कर 15 मार्च शाम 5 बजे तक इसे वेबसाइट पर पब्लिश कर दिया जाए। इसके अलावा सर्वोच्च अदालत ने कहा कि (SBI) अपने चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर का एफिडेविट जमा करे कि दिए गए आदेशों का पालन करेंगे। हम अभी कोई कंटेम्प्ट नहीं लगा रहे हैं, लेकिन (SBI) को नोटिस देते हैं कि अगर आज के आदेश का वक्त रहते पालन नहीं किया तो हम उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं।
गौरतलब है कि, सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ ने 15 फरवरी को चुनावी बॉन्ड की बिक्री पर रोक लगा दी थी। साथ ही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) को 12 अप्रैल 2019 से अब तक खरीदे गए चुनावी बॉन्ड की जानकारी 6 मार्च तक चुनाव आयोग को देने का आदेश दिया था। एसबीआई ने इसको लेकर कोर्ट में याचिका दायर करते हुए जून महीने तक का समय मांगा था।
Read Also: Delhi: सशक्त नारी-विकसित भारत कार्यक्रम आयोजित, PM Modi ने ड्रोन दीदीयों को बांटे ड्रोन
4 मार्च को एसबीआई ने कोर्ट में याचिका लगाकर इसकी जानकारी देने के लिए 30 जून तक का वक्त मांगा था। इसके अलावा कोर्ट एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) की उस याचिका पर भी सुनवाई करेगा, जिसमें 6 मार्च तक जानकारी नहीं देने पर (SBI) के खिलाफ अवमानना का केस चलाने की मांग की गई थी।