Sandeshkhali Case: पश्चिम-बंगाल की ममता बनर्जी सरकार को बड़ा झटका लगा है। कोलकाता हाईकोर्ट ने एक बार फिर आदेश दिया कि संदेशखाली के गुनाहगार टीएमसी नेता शेख शाहजहां को आज शाम 4:15 बजे सीबीआई को सौंपा जाए। इससे पहले ममता सरकार को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा था। ममता सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में संदेशखाली और शेख शाहजहां मामले पर हाईकोर्ट के आदेश पर अंतरिम रोक लगाने के लिए याचिका दायर की थी।
सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर तुरंत सुनवाई और हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने के लिए फौरी सुनवाई से इंकार कर दिया था। ममता सरकार ने कहा था कि इस मामले में बेबुनियाद आरोप लगाकर केस सीबीआई को ट्रांसफर किया जा रहा है जबकि हमारी एसआईटी टीम मामले की जांच कर रही है।
राज्य सरकार ने कहा था कि सीबीआई को केस ट्रांसफर करना गलत है। यह सुप्रीम कोर्ट के पुराने आदेशों का उल्लंघन है। राज्य की पुलिस ने इस मामले मे तेजी दिखाई है और इसकी अभी भी जांच चल रही है। हाईकोर्ट के आदेश बाद शेख शाहजहां को गिरफ्तार कर लिया गया।
55 दिनों बाद हुई गिरफ्तारी
गौरतलब है कि, शेख शाहजहां पर संदेशखाली में महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न के अलावा 5 जनवरी को ईडी टीम पर हमले का आरोप है। इसके बाद से टीएमएसी नेता फरार था। 55 दिनों के बाद बंगाल पुलिस ने शेख शाहजहां को गिरफ्तार कर लिया था। अब कोलकाता हाईकोर्ट ने इस मामले पर कहा कि हमारी शेख के साथ कोई सहानुभूति नहीं है।
अब तक की जांच में बंगाल पुलिस ने दोहरा रवैया अपनाया है। राज्य पुलिस गुनाहगार को बचाने की कोशिश कर रही है इसलिए इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपी जा रही है। मंगलवार को हाईकोर्ट ने कहा था केस से संबंधित दस्तावेज जांच एजेंसी सीबीआई को सौंपे जाएं और आरोपी शेख को सीबीआई की कस्टडी में लिया जाए।
हालांकि, सीबीआई शेख की कस्टडी के लिए बंगाल पुलिस मुख्यालय पहुंची थी लेकिन कई घंटों के इंतजार के बाद बैरंग लौट आई थी। आज एक बार फिर कोलकाता हाईकोर्ट ने ममता सरकार को दो टूक कहा कि शेख को सीबीआई को सौंपा जाएं। आज शाम को सीबीआई एक बार फिर से शेख की कस्टडी के लिए पुलिस मुख्यालय जाएगी।
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