Delhi Liqour Scam: दिल्ली शराब घोटाले में आज राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का कहना है कि उन्हें दस्तावेज समझने में पेशानी हो रही है। इस पर सीबीआई ने कोर्ट में कहा कि अगर समझने में समस्या आ रही है तो उसी समय बताना चाहिए था। इससे सुनवाई पर असर पड़ेगा।
सिसोदिया की कोर्ट में दलील
इससे पहले कोर्ट में सीबीआई ने कहा था कि आरोपियों को चार्जशीट से जुड़े दस्तावेज दिए जा चुके हैं। इस पर सिसोदिया ने दस्तावेज को लेकर कोर्ट में दलील दी। सीबीआई ने कहा कि आरोपियों के वकील दस्तावेजों की जांच के लिए शाम को आते हैं और अभी तक सिर्फ दो बार आएं हैं जिस पर आरोपियों के वकील ने कहा कि हमको बताया था कि वह सुप्रीम कोर्ट में मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी पर सुनवाई की वजह व्यस्त थे।
22 नवबंर को होगी अगली सुनवाई
वहीं राऊज एवेन्यू कोर्ट को बताया गया कि मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा हुआ है। इसके साथ ही कोर्ट ने सीबीआई को मामले में आरोपियों को तीनों चार्जशीट से जुड़े दस्तावेजों की कॉपी देने का निर्देश दिया है। राऊज एवेन्यू कोर्ट ने आरोपियों को सीबीआई मुख्यालय के मालखाने में रखे दस्तावेजों से मिलान करने के लिए जांच अधिकारी को अर्जी देने को भी कहा है।
साथ ही सीबीआई को निर्देश दिया कि आरोपियों के वकील को रोज दोपहर 2 से शाम 5 बजे बजे तक का समय दस्तावेज़ों की जांच के लिए दिया जाए। वहीं अब इस मामले की अगली सुनवाई 22 नवंबर को होनी है। फिलहाल मनीष सिसोदिया की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना अभी बाकी है।