UP: सपा नेता आजम खान को 7 साल की जेल, फर्जी प्रमाण पत्र मामले में पत्नी और बेटा भी दोषी करार

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UP: समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता आजम खान को बड़ा झटका लगा है। रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने आजम खान को 7 साल की सजा सुनाई है। आजम खान के साथ-साथ बेटे अब्दुल्ला आजम और पत्नी डॉक्टर तजीन फातिमा को भी दोषी करार दिया है।

तीनों को मिली सजा

सपा नेता और बेटे पत्नी को यह सजा फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में सुनाई गई है। तीनों को 7-7 साल की सजा सुनाई गई है। आज ही तीनों को कोर्ट से सीधे जेल भेजा जाएगा। हाई प्रोफाइल मामला होने के चलते कोर्ट में आज सुबह से ही पुलिस का सख्त पहरा था।

बीजेपी विधायक ने दर्ज कराया था मुकदमा

बता दें कि बीजेपी विधायक आकाश सक्सेना ने आजम खां उनकी पत्नी और बेटा अब्दुल्ला के खिलाफ गंज थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इसमें आरोप था कि आजम खां ने बेटे के अलग-अलग जन्मतिथि से दो जन्म प्रमाण पत्र बनवाए हैं। इसमें एक जन्म प्रमाण पत्र रामपुर नगर पालिका से बना है, जबकि दूसरा लखनऊ से बना है। इस मुकदमे में आजम खां के अलावा उनके बेटे अब्दुल्ला और पत्नी पूर्व सांसद तजीन फातिमा भी नामजद हैं।

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