Jawan Piracy: ‘जवान’ फिल्म पर दिल्ली HC का सख्त रुख, पायरेटेड कॉपी को निष्क्रिय करने का दिया निर्देश

शुभम रावत-

नई दिल्ली: शाहरुख खान की नई फिल्म जवान सिनेमाघरों में गदर मचा रही है। ओपनिंग डे से ही फिल्म ने कमाल का प्रदर्शन किया है। शाहरुख के फैंस बड़ी संख्या में फिल्म को देखने के लिए थियेटर्स के बाहर लाइन में खड़े हुए नजर आ रहे हैं। इस मूवी को लेकर हाईकोर्ट ने कड़ा फैसला लिया है। फिल्म पायरेसी को लेकर कोर्ट ने सख्त निर्देश जारी किया है।

जहां एक तरफ एटली के निर्देशन में बनी फिल्म जवान ताबड़तोड़ कमाई कर रही है। वहीं दूसरी तरफ इस मूवी को कुछ कानूनी प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ रहा है। दरअसल, रेड चिलीज एंटरटेनमेंट की याचिका पर दिल्ली उच्च न्यायालय ने व्हाट्सएप और टेलीग्राम को शाहरुख खान की फिल्म जवान की पायरेटेड प्रतियां प्रसारित करने और बेचने वाले सभी समूहों और चैनलों को निष्क्रिय करने का निर्देश दिया है।

दरअसल, एक शख्स व्हाट्सएप के माध्यम से जवान फिल्म की पायरेटेड कॉपियां बेच रहा था। जिसके बाद याचिकाकर्ता ने उस शख्स की पहचान रोहित शर्मा रूप में करने के बाद दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की। इस मामले पर सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति सी हरि शंकर ने समूहों और चैनलों के साथ व्हाट्सएप नंबर, अपने फेसबुक पेज के साथ-साथ इंस्टाग्राम पेज को निष्क्रिय करने का निर्देश दिया।

इस मामले में सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता रेड चिलीज की ओर से वरिष्ठ वकील राज शेखर राव पेश हुए। बता दें कि याचिका में यह भी कहा गया कि 13 सितंबर को मुंबई में रोहित शर्मा और अन्य के खिलाफ पुलिस ने शिकायत भी दर्ज की थी। पायरेटेड कॉपियां बेचने वाले आरोपियों की पहचान फिल्म जवान के निर्माता द्वारा नियुक्त एजेंटों द्वारा की गई थी।

बता दें फिल्म ने रिलीज डे अब तक भारत में जहां 500 करोड़ से अधिक की कमाई कर डाली है, वहीं दुनियाभर में 1000 करोड़ के करीब पहुंच चुकी है। गौरतलब है कि यह फिल्म 7 सितंबर को रिलीज हुई थी।

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