Haryana CM Manohar Lal: हरियाणा सरकार ने प्रॉपर्टी टैक्स भरने के लिए आखिरी तारीख तय कर दी है। प्रदेश में प्रॉपर्टी टैक्स 31 जुलाई तक भरा जाएगा। हरियाणा सरकार ब्याज राशि में 30 फीसदी तक छूट देने के निर्णय ले चुकी है।पहले सरकार ने इस छूट को 10 फीसदी किया था। अब सरकार ने नियत समय पर भरने पर बढ़ा दिया है।
सरकार ने 20 फीसदी बढ़ाई छूट
बता दे कि हरियाणा की मनोहर सरकार ने ब्याज राशि में छूट को 20 फीसदी तक बढ़ाया है। इससे शहरी क्षेत्रों में रहने वाले सभी वर्गों को काफी राहत मिलेगी। जिन नागरिकों का प्रॉपर्टी टैक्स बकाया है वह प्रॉपर्टी टैक्स जमा कराकर सरकार की इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
स्ट्रीम लाईन हो चुका टैक्स
हरियाणा में प्रॉपर्टी टैक्स अब पूरी तरह स्ट्रीम लाईन हो चुका है। प्रॉपर्टी टैक्स की ब्याज राशि में 30प्रतिशत छूट का लाभ अधिकतम लोगों को मिले इसके लिए सरकार द्वारा व्यापक स्तर पर प्रचार-प्रसार किया जा रहा है। उन्होंने आमजन से आह्वान किया कि वे बकायेदारों को प्रॉपर्टी टैक्स जमा कराने के लिए जागरूक एवं प्रेरित करें ताकि वे सरकार की इस योजना का लाभ उठा सकें।
शहरी कार्यों में प्रयोग होता है पैसा
जिन लोगों की तरफ अधिक प्रॉपर्टी टैक्स बकाया है वे जल्द से जल्द अपना प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाएं ताकि नगर निगमों व नगर परिषद को विकास कार्यों के लिए पैसा प्राप्त हो सके। अगर यह पैसा नगर निगम और नगर परिषद के खजाने में आता है तो शहर में और अधिक तेजी से विकास कार्य संपन्न कराए जा सकेंगे।
प्रॉपर्टी टैक्स एक वार्षिक टैक्स
आपकी जानकारी के लिए बता दे कि प्रॉपर्टी टैक्स एक वार्षिक टैक्स है।जो पूरे हरियाणा में प्रॉपर्टीज पर लगाया जाता है। इससे मिलने वाली राशि का इस्तेमाल शहरी स्थानीय निकायों द्वारा हरियाणा के शहरी क्षेत्रों में लगाया जाता है। जिससे शहरों का विकास तेजी से हो सके।