BS-4 वाहनों पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, 31 मार्च के बाद नहीं बिक सकेंगें वाहन

आटोमोबाइल डीलर्सों को सुप्रीम कोर्ट की ओर से बड़ा झटका मिला है, दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने 31 मार्च 2020 के बाद BS-4 वाहनों की बिक्री पर रोक लगा देने वाले फैसले पर दाखिल की गई याचिका को खारिज कर दिया है. अब 1 अप्रैल से BS-6 वाहन ही बाजार में बिक्री के लिए उपलब्ध होंगे. केन्द्र सरकार ने पहले ही यह घोषणा कर दी थी कि BS-4 नियम के बाद BS-6 नियमों के वाहन को लागू किया जाएगा. इससे पहले 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने BS-4 नियम के वाहनों पर रोक लगा दी थी जिसके बाद आटोमोबाइल डीलर्सों ने कोर्ट में याचिका डाल कर अतिरिक्त समय की मागँ की थी. जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है.

क्या होता है BS (कोड) – BS का मतलब भारत स्टेज होता है, यह इंजन से निकले प्रदूषण को मापने का एक मानक है, समय-समय पर इसके लिए सुधार किए जाते हैं जिससे सड़कों पर निकलने वाले प्रदूषण को कम किया जा सके. सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार 1 अप्रैल से सिर्फ BS-6 वाहनों की ही बिक्री की जा सकेगी.

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