Delhi Excise Policy: केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा चलाने की LG ने दी मंजूरी, सीबीआई ने कोर्ट को बताया

Delhi Excise Policy: दिल्ली के कथित शराब घोटाले को लेकर केन्द्रीय जांच एजेंसी सीबीआई ने एक अदालत को सूचित किया कि उन्हें मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के विधायक दुर्गेश पाठक के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी मिल गई है। यह दलील विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा के समक्ष दी गई, जिन्होंने मामले की सुनवाई 27 अगस्त को तय की थी। केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए मंजूरी उपराज्यपाल सक्सेना ने दी थी।

मामले में केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 27 अगस्त को खत्म होने वाली है। अदालत ने 12 अगस्त को मामले में केजरीवाल और पाठक के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए आवश्यक मंजूरी प्राप्त करने के लिए सीबीआई को 15 दिन का समय दिया था। इस मामले में पहले ही सीबीआई को जांच की मंजूरी मिल चुकी है।

बता दें कि, अरविंद केजरीवाल की सीबीआई मामले में गिरफ्तारी पर दायर याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी थी, लेकिन उन्हें राहत नहीं मिली। सीबीआई ने मामले में और वक्त मांगा, जिसके बाद अदालत ने 5 सितंबर तक के लिए सुनवाई टाल दी। इस दौरान सीबीआई ने केजरीवाल की जमानत का विरोध किया था।

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दूसरी ओर, आम आदमी पार्टी ने अरविंद केजरीवाल को लेकर नया कैंपेन लॉन्च किया है। पार्टी ने कहा कि तानाशाह की जेल की दीवारें तोड़कर केजरीवाल आएंगे। पार्टी ने एक नया नारा भी दिया है- मनीष सिसोदिया आ गए, केजरीवाल आएंगे।

बता दें, मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत पर रिहा कर दिया है। वहीं सीएम अरविंद केजरीवाल फिलहाल जेल में ही हैं। कोर्ट ने उन्हें ईडी मामले में जमानत दी है, लेकिन सीबीआई मामले में सुनवाई होनी है। जिसको लेकर आज कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई को 5 सितंबर तक टाल दिया।

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