Swati Maliwal Case: सुप्रीम कोर्ट में आज आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल से मारपीट मामले में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल के निजी सहायक बिभव कुमार को जमकर फटकार लगाई। कोर्ट का कहना है कि ऐसे गुंडे को सीएम आवास में कौन रखता है। निजी सहायक को महिलाओं के साथ व्यवहार करने का पता नहीं है।
केजरीवाल के निजी सहायक बिभव कुमार पर आरोप है कि उन्होंने स्वाति मालीवाल के साथ बदसलूकी की है। इस आरोप के लगने के बाद बिभव कुमार फरार हो गया था। बाद में दिल्ली पुलिस ने बिभव कुमार को गिरफ्तार कर लिया था। कोर्ट के आदेश पर बिभव को हिरासत में भेज दिया था।
सर्वोच्च न्यायालय ने इस संबंध में दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है, जिसमें उन्हें जमानत देने से इनकार करने के दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि अपनी शारीरिक स्थिति के बारे में बताने के बाद भी बिभव कुमार ने उनके साथ मारपीट की। कोर्ट ने आगे कहा कि महिला से गलत बर्ताव पर शर्म नहीं आई।
सुनवाई के दौरान अभिषेक मनु सिंघवी ने बिभव कुमार का पक्ष रखते हुए कहा कि एफआईआर तीन दिन बाद दर्ज कराई गई। मालीवाल थाने गई लेकिन बिना एफआईआर दर्ज कराए लौट गईं थीं। कोर्ट ने चार्जशीट के बारे में पूछा तो वरिष्ठ वकील सिंघवी ने कहा कि जिस आदेश को हमने चुनौती दी है उसके बाद चार्जशीट दाखिल की गई।
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