Delhi Excise Policy: पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिय़ा को नहीं मिली राहत, 31 मई तक बढ़ी न्यायिक हिरासत

Delhi Excise Policy Manish Sisodia Bail Hearing: दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम और आम आदमी पार्टी (आप) नेता मनीष सिसोदिया को राहत नहीं मिली है। शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में बंद सिसोदिया की न्यायिक हिरासत को राउज एवेन्यू कोर्ट ने 31 मई तक बढ़ा दिया है। सिसोदिया आज कोर्ट में वर्चुअल तरीके से पेश हुए थे।

कोर्ट ने 14 मई को सिसोदिया की जमानत पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। आज निचली अदालत ने एक बार फिर से उन्हें राहत नहीं दी है। बता दें कि, मनीष सिसोदिय़ा को बीते साल 26 फरवरी को गिरफ्तार किया था। इससे पहले भी राउज एवेन्यू कोर्ट ने कई बार उनकी न्यायिक हिरासत को बढ़ाया है। कोर्ट ने सिसोदिया समेत मामले संबंधित आरोपियों को लिखित में बताने के लिए कहा गया कि गैर कानूनी दस्तावेज को पेश करने में कितना समय लगेगा।

देश में लोकसभा चुनाव का पांचवा चरण पूरा हो चुका है और दिल्ली मे छठवें चरण में 25 मई को मतदान है। सिसोदिया ने चुनाव का प्रचार करने के लिए जमानत याचिका दाखिल की थी, लेकिन कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया। हालांकि, अभी तक हाईकोर्ट ने इस मामले में अपना फैसला नहीं सुनाया है।

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दरअसल, जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कहा कि मामले में आरोप तय करने की प्रक्रिया को बाधित किया जा रहा है और सिसोदिया पूरी तरह से सहयोग नहीं कर रहे हैं। ईडी की दलीलों को देखते हुए सीबीआई ने भी जमानत याचिका का विरोध किया है। ईडी ने दलील दी थी कि वह शराब नीति घोटालें से जुडे धनशोधन मामलें में अगले आरोप पत्र में आम आदमी पार्टी को आरोपी ठहराएंगे।  

वहीं, सिसोदिया के वकील ने जमानत न मिलने का विरोध किया और कहा कि ईडी और सीबीआई धनशोधन और भ्रष्टाचार के मामले मे लोगों को अभी भी गिरफ्तार कर रहे हैं, लेकिन मुकदमे की सुनवाई को पूरा करने का कोई सवाल नहीं है। सिसोदिया को चुनाव प्रचार के लिए जमानत देनी चाहिए थी।

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