Haryana: मुख्यमंत्री और गृहमंत्री की हत्या की धमकी देने वाला वकील हुआ गिरफ्तार…किसान आंदोलन से जुड़ा हुआ है जरनैल

संतोष कुमार सिंह

चंड़ीगढ़: हरियाणा में हो रहे किसान आंदोलन के मंच से समय-समय पर विवादित आते रहे हैं। कभी प्रधानमंत्री को मारने की बात तो कभी किसी और हत्या की धमकी ये किसान आंदोलन का चलन बन गया है। इस बीच इनेलो नेता नफे सिंह की हत्या के बाद पहले से ही प्रशासन चौकन्नी है। लेकिन जब  सीएम मनोहर लाल और गृहमंत्री अनिल विज की हत्या करने की धमकी ऐलनाबाद के गांव तलवाड़ा खुर्द निवासी एडवोकेट जरनैल सिंह बराड़ ने ह्वाट्सएप्प मैसेज के जरिए दी और उसे विभिन्न ग्रुप्स में शेयर किया तो प्रशासन ने आनन फानन में आरोपी की तलाश शुरू की और आखिरकार उसे गांव से देर रात गिरफ्तार कर लिया गया। 

क्या लिखा था बराड़ ने

एडवोकेट जरनैल सिंह बराड़ ने व्हाट्सएप्प मैसेज में लिखा था कि किसान आंदोलन में शहीद होने वाले शुभकरण पर गोलियां सरकार के आदेश पर चलाई गई है। अगर सरकार इस बात को नहीं मानती है तो प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और गृहमंत्री अनिल विज को एक महीने के अंदर अंदर आपना लाई डिटेक्ट टेस्ट करवाना चाहिए।

शुभकरण की हत्या लोकतंत्र की हत्या

अगर प्रदेश के मुख्यमंत्री व गृहमंत्री अपना लाई डिटेक्ट टेस्ट नहीं करवाते तो मैं इनकी हत्या करने को मजबूर रहूंगा। इतना ही नहीं उसने यह भी लिखा था कि किसान आन्दोलन पर गोलियां चलाना कायरता और भारत की एकता, अखंडता, लोकतंत्र पर सीधा हमला है। भारत की एकता, अखंडता और लोकतंत्र पर हमला कभी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। गोलियां मुख्यमंत्री और गृहमंत्री के आदेश के बिना कभी नहीं चलाईं जाती। उसका कहना था कि किसान आन्दोलन पर गोलियां चलाना और शुभकरण की हत्या लोकतंत्र की हत्या है।

Read Also: West Bengal: पीएम मोदी ने नदिया में किया 15 हजार करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन-शिलान्यास, TMC पर लगाए गंभीर आरोप

अपने लंबे चौडे मैसेज में बराड़ ने लिखा था कि आन्दोलन करना, विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता लोकतंत्र का मूल आधार है। आम लोगों पर गोलियां चलाने का अधिकार सिर्फ तभी है जब आंतरिक और बाहरी सुरक्षा को बहुत बड़ा खतरा हो। लेकिन किसान आन्दोलन में ऐसा कोई खतरा नहीं था। लोकतंत्र में प्रदर्शन करना नागरिकों का मौलिक अधिकार है इसलिए सबसे पहला लोकतंत्र पर हमला आन्दोलनकारी किसानों को हरियाणा की सीमा पर रोकना है। ट्रैक्टरों को रोकना दूसरा हमला है। गोलियां और आंसू गैस चलाना तीसरा बड़ा हमला है।

पुलिस को हुई जानकारी तो हुई गिरफ्तारी

जब इस वायरल मैसेज की जानकारी पुलिस तक पहुंची तो पुलिस ने एडवोकेट जरनैल सिंह बराड़ के खिलाफ आईपीसी की धारा 506 के तहत मामला दर्ज करते हुए उनको गिरफ्तार कर लिया।

Read Also: Loksabha Chunav: सियासी पिच पर नहीं टिक पाए गंभीर, राजनीति छोड़ने की पेशकश

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *