Haryana: HCS परीक्षा परिणाम पर HC की रोक, 21 मई को हो चुका है एग्जाम

Haryana:हरियाणा में HCS पेपर कॉपी का मामला अब पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में पहुंच गया है। इस मामले पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि जब तक याचिकाकर्ता की एप्लिकेशन क्लियर हो जाए तब तक परीक्षा परिणाम पर रोक रहेगी। इस मामले में सरकार की ओर से महाधिवक्ता पेश हुए थे।

बता दे कि इस परीक्षा में 32 सवाल पिछली बार के पेपर से कॉपी करने का आरोप लगाते हुए हाईकोर्ट से इस मामले में दखल की मांग की गई। याचिकाकर्ता जींद निवासी ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट में एक तिहाई प्रश्न कॉपी करने का आरोप लगाया और परीक्षा रद्द करने की मांग की है।

कोर्ट में दाखिल की गई याचिका में कहा गया है कि इस प्रकार प्रश्नों को कॉपी कर इस बार की परीक्षा में शामिल करना गलत है। अगर परीक्षा के परिणाम के आधार पर नियुक्तियां की गईं तो यह मेधावी आवेदकों के साथ अन्याय होगा। इसलिए इस परीक्षा को रद्द किया जाना चाहिए।

कांग्रेस प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद रणदीप सुरजेवाला का कहना है कि HCS प्री परीक्षा को फिर से कराना चाहिए। हरियाणा पोस्ट सेल काउंटर में तब्दील हो चुके इस आयोग को तुरंत बर्खास्त किया जाना चाहिए। इसकी जांच हाईकोर्ट के सिटिंग जज से करानी चाहिए। मेधावी आवेदकों के साथ अन्याय हो रहा हैं।

राज्यसभा सांसद रणदीप सुरजेवाला का कहना है कि मामले में घोटाला हुआ हैं। इसकी जांच सिटिंग जज से कराई जानी चाहिए। हम कई बार 8 सालों में हुए परीक्षा भर्ती घोटाले की जांच की मांग उठा चुके हैं। सरकार भर्ती घोटाले की जांच नहीं कराना चाहती है।

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