लालू के जमानत पर हाई कोर्ट में फैसला आज, जेल में रहेंगे या मिलेगी जमानत?

रांची से पटना जाने की राह ताक रहे चारा घोटाले के चार मामलों के सजायाफ्ता राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जेल में रहेंगे या आजाद होंगे, झारखंड हाई कोर्ट में शुक्रवार को इस पर अहम फैसला होगा। रिम्स में अपनी गंभीर बीमारियों का इलाज करा रहे लालू की जमानत याचिका पर उच्च न्यायालय में सुनवाई होगी। चारा घोटाले के दुमका कोषागार मामले में लालू की ओर से बेल की मांग की गई है। हालांकि इस मामले में सीबीआइ ने लालू की जमानत याचिका का विरोध करते हुए अभी सजा की आधी अविध पूरी नहीं होने की दलील दी है। इससे पहले लालू की जमानत पर 22 नवंबर को सुनवाई होनी थी, लेकिन हाई कोर्ट के एक अधिवक्ता के निधन के कारण इस मामले की सुनवाई नहीं हो सकी। बाद में कोर्ट ने 29 नवंबर को सुनवाई की तारीख तय कर दी थी।

बता दें कि लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाले के ही देवघर मामले में झारखंड हाई कोर्ट ने पहले ही जमानत दे दी है। इस मामले में साढ़े तीन साल की सजा की आधी अवधि पूरी होने पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के हवाले से अदालत ने लालू को बेल दिया है। इधर लालू प्रसाद यादव समेत छह राजनीतिज्ञों की सजा बढ़ाने की मांग को लेकर सीबीआइ की याचिका पर उच्च न्यायालय में सुनवाई जारी है। लालू प्रसाद यादव को इस मामले में बड़ा साजिशकर्ता बताते हुए अधिकतम सात साल कैद की सजा की मांग केंद्रीय जांच एजेंसी ने की है। चारा घोटाले के इस मामले में डॉ जगदीश शर्मा को सात साल की सजा मिली, जबकि एजेंसी का तर्क है कि चीफ कांस्पिरेटर होने के बावजूद लालू, आरके राणा समेत छह राजनीतिज्ञों का साढ़े तीन साल की सजा दी गई है।

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