नहीं चलेगा सीएम नीतीश पर मुकदमा, हाईकोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को पलटा

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ निचली अदालत द्वारा 28 साल पुराने एक हत्या के मामले में दिए गए आदेश को पटना उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को निरस्त कर दिया.

यह मामला 16 नवंबर 1991 में पटना के पंडारक में हुआ था..हत्या के मामले पर नीतीश कुमार पर केस दर्ज किया गया था. पटना उच्च न्यायालय में जस्टिस ए. अमानुल्लाह की एकल पीठ ने हत्या के मामले में नीतीश कुमार द्वारा दी गई याचिका की सुनवाई के बाद निचली अदालत के फैसले को निरस्त कर दिया. इससे पहले अदालत ने इस मामले में 31 जनवरी को दोनों पक्षों की सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रख लिया था.

बता दें कि पंडारक के ढीबर गांव में 16 नवंबर, 1991 को बाढ़ संसदीय क्षेत्र के मध्यावधि चुनाव के लिए हुए मतदान के दिन ग्रामीण सीताराम सिंह की गोली मार कर हत्या कर दी गई थी. इस मामले में दर्ज प्राथमिकी में नीतीश कुमार सहित कुल पांच लोगों को आरोपी बनाया गया था

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *