महाराष्ट्र: रिश्वत लेने के आरोप में डिप्टी इंजीनियर को 16 महीने की सजा

ठाणे, आठ मार्च (भाषा) महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले की एक अदालत ने राज्य सरकार के एक अधिकारी को रिश्वत लेने का दोषी ठहराते हुये उसे बृहस्पतिवार को 16 महीने के कठोर कारावास की सजा सुनाई है.

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि रायगढ़ के अतिरिक्त जिला न्यायाधीश बी सी कांबले ने भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत खारभूमि सर्वेक्षण और अन्वेषण विभाग के एक डिप्टी इंजीनियर अशिक भारती को दोषी ठहराया और उस पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया.

पुलिस उपायुक्त (एसीबी) महेश पाटिल ने कहा कि भारती ने एक ठेकेदार से उसके बिलों को मंजूरी देने के लिए पांच लाख रुपये की रिश्वत की मांग की थी. पाटिल ने कहा कि ठेकेदार ने इसे लेकर एसीबी से संपर्क किया, जिसके बाद छह नवंबर, 2015 को उसे पकड़ने के लिए एक जाल बिछाया गया और भारती को एक लाख रुपये लेते हुये रंगे हाथ पकड़ा गया.

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