सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने शुक्रवार को अलकतरा घोटाले में बिहार के पूर्व मंत्री और आरजेडी नेता इलियास हुसैन व चार अन्य को पांच-पांच साल की सजा सुनाई. वहीं इस घोटाले में शामिल ठेकेदार को सात साल की सजा सुनाई. आपको बता दें, 1994 से 1996 के बीच सड़क निर्माण के लिए 3266 मीट्रीक टन अलकतरा खरीदा गया था जिसके लगभग एक वर्ष के बाद बड़ा घोटाला सामने आया.
इसमें 1.57 करोड़ रुपये गबन करने की बात सामने आई. जिसके बाद पटना हाई कोर्ट में इस मामले का मुकदमा दायर किया गया.फिर बाद में हाईकोर्ट ने यह मामला साबीआई को सौंप दिया. जानकारी के मुताबिक, कोर्ट ने आज इस मामले में फैसला सुनाते हुए मंत्री इलियास को 5 साल और ठेकेदार डीएन सिंह को 7 साल की सजा सुनाई. इसके साथ ही दोनों पर 20-20 लाख का जुर्माना भी लगाया.