दिग्गज अभिनेता धर्मेन्द्र की हैं दो पत्नियां, जानें किसे मिलेगी उनकी संपत्ति; क्या कहता है कानून

Dharmendra Passes Away: बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता और पूर्व सांसद धर्मेंद्र के निधन की खबर से पूरा फिल्म उद्योग और उनके चाहने वाले सदमे में हैं… 89 साल की उम्र में उनका जाना एक युग के अंत जैसा माना जा रहा है। साथ ही उनकी निजी ज़िंदगी उनकी दो पत्नियों प्रकाश कौर और हेमा मालिनी के कारण हमेशा चर्चा में रही है। इसी वजह से आज सबसे बड़ा सवाल यह निकलकर सामने आ रहा है कि आखिर सांसद पेंशन का अधिकार उनकी किस पत्नी को मिलेगा?, खैर देखा जाए तो यह सिर्फ व्यक्तिगत या भावनात्मक मामला नहीं, बल्कि ठोस कानूनी नियमों से जुड़ा हुआ सवाल है। आइये विस्तार से समझते हैं कि कानून क्या कहता है?

कौन थी धर्मेन्द्र की पहली पत्नी?

दरअसल, बॉलीवुड के हीमैन धर्मेंद्र ने अपनी पहली शादी वर्ष 1954 में प्रकाश कौर से की थी… लेकिन बाद में एक्ट्रेस हेमा मालिनी से विवाह करने के लिए उन्होंने कथित तौर पर इस्लाम धर्म अपनाया था… क्योंकि मुस्लिम पर्सनल लॉ में एक से ज्यादा विवाह की अनुमति है, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक धर्म पाजी ने प्रकाश कौर को तलाक नहीं दिया और हेमा मालिनी से शादी कर ली थी… और इसी कारण उनकी दूसरी शादी को लेकर भी अक्सर सवाल उठते रहते हैं…

धर्मेंद्र की दूसरी शादी अवैध तो पेंशन किसकी ?

भारत में सांसदों की पेंशन बहुत स्पष्ट नियमों पर आधारित होती है। इन नियमों के अनुसार, सांसद की मौत के बाद पेंशन का अधिकार उसकी कानूनी रूप से वैध पत्नी का होता है। हालांकि, हिंदू विवाह अधिनियम के तहत यदि कोई पुरुष अपनी पहली पत्नी के जीवित रहते बिना तलाक लिए दूसरी शादी करता है… तो वह शादी अवैध मानी जाती है… चाहे उसने धर्म परिवर्तन ही क्यों न किया हो। कानूनी विशेषज्ञों का मत भी यही है कि पहली शादी रहते दूसरी शादी विधिक रूप से मान्य नहीं हो सकती। साथ ही सांसद पेंशन नियमों के अनुसार, यदि दूसरी शादी अवैध है तो पेंशन का पूरा अधिकार पहली पत्नी का होता है। इस स्थिति में दूसरी पत्नी को कोई पेंशन नहीं मिलती, क्योंकि वह कानूनी तौर पर जीवनसाथी नहीं मानी जाती।

क्या कहता है पेंशन अधिनियम

कुछ विशेष परिस्थितियों में पेंशन का विभाजन संभव होता है। CCS Pension Rules 2021 के अनुसार, यदि किसी व्यक्ति की दोनों पत्नियां कानूनन वैध हों… जैसे कि पहली पत्नी से तलाक के बाद दूसरी शादी हुई हो… तो पेंशन दोनों के बीच बराबर बांटी जाती है। यदि किसी पत्नी की मौत हो जाए या वह अयोग्य हो जाए तो उसका हिस्सा उसके बच्चों को मिल जाता है।

धर्मेंद्र के मामले में क्या है पेंशन की स्थिति

देखा जाए तो धर्मेंद्र की दोनों पत्नियों को समाज में भले ही मान्यता मिली हो पर कानूनी दृष्टि से उनकी वैध पत्नी प्रकाश कौर ही हैं… क्यूंकि बिना तलाक के दूसरी शादी करना हिंदू विवाह अधिनियम के तहत मान्य नहीं है। इसलिए पेंशन का अधिकार केवल पहली पत्नी को ही दिया जा सकता है। इस वजह से वर्तमान कानूनी प्रावधानों के अनुसार धर्मेंद्र की सांसद पेंशन प्रकाश कौर को ही मिलेगी… जबकि दूसरी पत्नी हेमा मालिनी को इस पर कोई दावा नहीं होगा।

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