Old car Ban Lifts in Delhi: नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में 10 साल से पुरानी डीजल और 15 साल से पुरानी पेट्रोल गाड़ियों पर लगे बैन को लेकर अब राहत भरी खबर सामने आई है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की सरकार ने इन गाड़ियों पर ईंधन देने से रोकने और सीज करने जैसे फैसलों को वापस ले लिया है। अब दिल्ली के पेट्रोल पंपों पर पुरानी कारों को भी बिना किसी रोकटोक के ईंधन मिलेगा और उन्हें सीज नहीं किया जाएगा। सरकार ने इस निर्णय के ज़रिए उन लाखों वाहन मालिकों को राहत दी है जो इन नियमों से परेशान थे।
1 जुलाई को लागू हुआ था नया नियम
दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए 1 जुलाई से एक सख्त नियम लागू किया था, जिसके तहत 10 साल पुरानी डीजल कारों और 15 साल पुरानी पेट्रोल कारों को
पेट्रोल पंपों से ईंधन देने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। इसके लिए ANPR (ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रीडर) कैमरे पेट्रोल पंपों पर लगाए गए थे, जिससे पुरानी गाड़ियों की पहचान कर उन्हें फ्यूल देने से रोका जा सके।
जनता की नाराज़गी के बाद सरकार का U-टर्न
इस फैसले के लागू होने के बाद दिल्लीवासियों की ओर से तीखी प्रतिक्रिया सामने आई। सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक पुरानी गाड़ियों के मालिकों ने नाराज़गी जताई और फैसले को अव्यवहारिक बताया। इसके चलते सरकार को दो दिन के भीतर ही निर्णय पर पुनर्विचार करना पड़ा और CM रेखा गुप्ता ने पुराने नियमों को वापस लेने का आदेश जारी किया।
अब किस आधार पर होगी कार्रवाई?
दिल्ली सरकार ने स्पष्ट किया है कि अब गाड़ी की उम्र के आधार पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। अब से वाहनों की स्थिति और प्रदूषण स्तर (PUC) के आधार पर ही कार्रवाई की जाएगी। यानी अगर कोई पुरानी गाड़ी प्रदूषण नियंत्रण मानकों पर खरी उतरती है, तो उसे फ्यूल मिलेगा और चलने की अनुमति भी बनी रहेगी।
स्कूटी और बाइक्स पर भी राहत
इस फैसले से न सिर्फ कार मालिकों को बल्कि 15 साल से पुरानी दोपहिया वाहनों (स्कूटर, मोटरसाइकिल) के मालिकों को भी राहत मिली है। अब पेट्रोल पंपों पर उन्हें भी बिना परेशानी के ईंधन मिलेगा।