दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण गंभीर स्तर पर पहुंचा, एक्यूआई 400 पार

(नई दिल्ली/नोएडा): दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में रविवार को वायु प्रदूषण गंभीर स्तर पर पहुंच गया, जहां वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 400 के पार दर्ज किया गया। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के अनुसार, दिल्ली का एक्यूआई 459, नोएडा का 469 और ग्रेटर नोएडा का 442 मापा गया।

राष्ट्रीय राजधानी में रातभर घनी धुंध छाई रही, जिससे लोगों को सांस लेने में कठिनाई हुई और दृश्यता भी कम हो गई। सीपीसीबी के मानकों के अनुसार, एक्यूआई 401 से 500 के बीच रहने पर वायु गुणवत्ता को ‘गंभीर’ श्रेणी में रखा जाता है।

मौसम विभाग ने 100 प्रतिशत आर्द्रता दर्ज की

भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के अनुसार, दिल्ली में न्यूनतम तापमान सामान्य से 0.4 डिग्री कम 8.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। आईएमडी ने बताया कि सुबह साढ़े आठ बजे सापेक्ष आर्द्रता 100 प्रतिशत दर्ज की गई, जिससे धुंध और प्रदूषण की स्थिति और गंभीर हो गई।

स्कूलों में पढ़ाई हाईब्रिड मोड में कराने के निर्देश

बिगड़ती वायु गुणवत्ता को देखते हुए दिल्ली शिक्षा निदेशालय ने शनिवार को सभी स्कूलों को कक्षा नौवीं और 11वीं की पढ़ाई ‘हाईब्रिड मोड’ में कराने का निर्देश दिया। अधिकारियों ने कहा कि छात्रों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है।

ग्रैप-4 के तहत सख्त प्रतिबंध लागू

वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण के स्तर को और बिगड़ने से रोकने के लिए ‘चरणबद्ध प्रतिक्रिया कार्य योजना’ (ग्रैप) के चौथे चरण के तहत सख्त प्रतिबंध शनिवार से लागू कर दिए हैं।

कोहरे के कारण एक्सप्रेसवे पर घटाई गई गति सीमा

गौतमबुद्ध नगर के पुलिस उपायुक्त (यातायात) डॉ. प्रवीण रंजन ने बताया कि कोहरे की संभावना को देखते हुए जिले के विभिन्न राजमार्गों पर वाहनों की गति सीमा घटा दी गई है। यह व्यवस्था सोमवार से लागू होगी।

उन्होंने बताया कि 15 दिसंबर की रात 12 बजे से यमुना एक्सप्रेसवे पर हल्के वाहनों की गति सीमा 100 किलोमीटर प्रति घंटा से घटाकर 75 किलोमीटर प्रति घंटा कर दी गई है, जबकि भारी वाहनों के लिए यह सीमा 60 किलोमीटर प्रति घंटा तय की गई है। यह आदेश 15 फरवरी तक लागू रहेगा।

उन्होंने कहा कि नोएडा एक्सप्रेसवे पर हल्के वाहनों के लिए गति सीमा 75 किलोमीटर प्रति घंटा और भारी वाहनों के लिए 50 किलोमीटर प्रति घंटा निर्धारित की गई है। इसके अलावा, एलिवेटेड मार्ग पर हल्के वाहनों के लिए 50 और भारी वाहनों के लिए 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति सीमा तय की गई है।

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