हरियाणा में शिक्षा विभाग का बड़ा फैसला, स्कूलों के आसपास तंबाकू और नशीले पदार्थों की बिक्री पर बैन

Haryana Education Department order: हरियाणा सरकार ने बच्चों के स्वास्थ्य और नशामुक्त माहौल को सुनिश्चित करने के लिए बड़ा फैसला लिया है। राज्य के शिक्षा विभाग ने स्कूलों के 100 गज के दायरे में तंबाकू, गुटखा, पान मसाला और अन्य नशीले पदार्थों की बिक्री पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया है। यह कदम बच्चों को नशे से दूर रखने और उनकी सेहत को सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से उठाया गया है।

अवैध बिक्री करने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई

शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि स्कूलों के आसपास अवैध रूप से तंबाकू और नशीले पदार्थों की बिक्री करने वालों के खिलाफ तुरंत सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिला शिक्षा अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी, प्रिंसिपल और हेडमास्टर्स को इस आदेश के पालन को सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया गया है। वे स्थानीय स्तर पर निगरानी बढ़ाएंगे और नियमों का उल्लंघन करने वालों को तत्काल पकड़कर संबंधित अधिकारियों को सूचित करेंगे।

बच्चों के लिए नशा मुक्त और सुरक्षित वातावरण

इस आदेश के माध्यम से सरकार का मकसद बच्चों को स्वस्थ और सुरक्षित वातावरण प्रदान करना है, जिससे वे नशे की लत से दूर रहें और उनके शैक्षिक विकास में कोई बाधा न आए। शिक्षा विभाग का यह कदम न केवल छात्रों के शारीरिक स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि सामाजिक दृष्टि से भी इसे एक सकारात्मक पहल माना जा रहा है।

अनुपालन को लेकर बरती जाएगी सख्ती

हरियाणा स्कूल शिक्षा निदेशालय ने यह आदेश 12 सितंबर 2025 को जारी किया है। सभी शिक्षा अधिकारियों और स्कूल प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं कि वे इस प्रतिबंध का कड़ाई से पालन करें और किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस पहल से राज्य में नशामुक्त और स्वस्थ शिक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने की उम्मीद है।

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