Electoral Bond को लेकर सुप्रीम कोर्ट की SBI को फिर फटकार, कहा- चुनिंदा जानकारी से काम नहीं चलेगा

Electoral Bond: चुनावी बॉन्ड को लेकर हुई ताजा सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को एक बार फिर से फटकार लगाई है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि एसबीआई को चुनावी बॉन्ड से संबंधित सभी जानकारी का खुलासा करने के लिए कहा था और जिसमें चुनावी बॉन्ड नंबर भी शामिल थे। इसको लेकर एसबीआई ने बॉन्ड से संबंधित चुनिंदा जानकारी को सार्वजनिक किया और यूनिक नंबर भी नहीं बताए।

कोर्ट ने दो टूक आगे कहा कि इसके लिए बकायदा एक हलफनामा भी दाखिल करना होगा। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा है कि चुनाव आयोग (EC) के पास स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) से जैसे ही जानकारी सामने आती है वो अपनी वेबसाइट पर उसे तत्काल अपलोड करे। इस मुद्दे पर कुछ भी छिपाया नहीं जाना चाहिए। सबकुछ सार्वजनिक करना होगा। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) ने भारतीय स्टेट बैंक (SBI) से पूछा कि आपने ने पूरी जानकारी क्यों नहीं दी?

आगे मुख्य न्यायाधीश (CJI) ने कहा, फैसले में स्पष्ट था कि सभी विवरणों का खुलासा किया जाना चाहिए. कुछ भी चयनात्मक नहीं होना चाहिए। कोर्ट के आदेशों पर निर्भर मत रहिए। सभी कल्पनीय जानकारी का खुलासा किया जाना चाहिए। एसबीआई सुप्रीम कोर्ट के फैसले का पालन करने के लिए बाध्य हैं।

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स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे ने कहा कि कृपया उन्हें यह समझाने का मौका दिया जाए कि उन्होंने आदेश को कैसे समझा है। इस पर सीजेआई ने कहा कि हम चाहते हैं कि चुनावी बॉन्ड से संबंधित सभी जानकारी का सार्वजनिक खुलासा किया जाए, जो भी जानकारी आपके पास है, सबका खुलासा हो।

एसोचैम की ओर से पेश हुए सीनियर वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि इसके लिए उन्होंने एक आवेदन दायर किया है। हालांकि, इस पर सीजेआई ने कहा कि हमारे पास ऐसा कोई आवेदन नहीं आया है। सीजेआई ने कहा कि आप फैसला सुनाया जाने के बाद आप यहां आए हैं। हम अभी आपको नहीं सुन सकते।

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