PTI Imran Khan Prison Punishment: पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पीटीआई प्रमुख इमरान खान को 10 साल जेल की सजा मिली है। इमरान खान के अलावा पूर्व विदेश मंत्री महमूद कुरैशी को भी इतने ही साल की सजा सुनाई गई है। पाकिस्तान की एक अदालत ने दोनों नेताओं को यह सजा सिफर मामले में दी है।
बता दें कि, इमरान और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ सिफर का ये मामला राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। इमरान खान पर बेहद गुप्त जानकारी का निजी इस्तेमाल करने का आरोप लगा है। सत्ता से बाहर होने के बाद इमरान ने आरोप लगाया था कि उन्हें बेदखल करने के पीछे अमेरिका का हाथ है। जिसके बाद पाकिस्तान की एक कोर्ट में यह मामला चल रहा था।
क्या है सिफर ?
इमरान खान ने इस मामले को लेकर कहा था कि वाशिंगटन स्थित पाकिस्तानी दूतावास ने उन्हें एक केबल भेजा था। इमरान खान ने अपने राजनीतिक फायदे के लिए एक विवादित राजनयिक बातचीत को सार्वजनिक कर दिया था। जिसे सिफर कहा गया था।
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इस समय इमरान खान रावलपिंडी की अदियाला जेल में बंद हैं और वहीं पर इस मामले में फैसला सुनाया गया है। स्पेशल कोर्ट के इस फैसले को इमरान के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है क्योंकि वो पाकिस्तान में आम चुनाव लड़ना चाह रहते थे। माना जा रहा है कि अब दोनों नेताओं को 10-10 साल की सजा के बाद चुनाव लड़ने का रास्ता बंद हो गया है।
पीटीआई से लिया गया चुनाव चिन्ह
हालांकि, अभी उनके पास ऊपरी अदालत में अपील करने के रास्ते हैं, लेकिन जिस तरह सेना से उनकी अदावतें चल रही हैं। ऐसा माना जा रहा है कि अदालतों से उन्हें कोई खास राहत नहीं मिलेगी। बता दें कि चुनाव से ठीक पहले इमरान खान की पार्टी से उसका चुनाव चिन्ह बल्ला भी ले लिया गया था। पीटीआई का अध्यक्ष इमरान खान की जगह किसी और को बनाया गया है।
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