नई दिल्लीःहरियाणा के अनुसूतिच जाति के लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है। राज्य सरकार ने सरकारी नौकरियों में पदोन्नति में अनुसूचित जाति को आरक्षण देने के संबंध में बड़ा फैसला किया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि उनकी सरकार ग्रुप ए और बी के पदों पर पदोन्नति में 20 प्रतिशत आरक्षण नीति लागू करेगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य उच्च-स्तरीय सरकारी पदों पर सभी आरक्षित श्रेणियों के लिए पदोन्नति के अवसरों को बढ़ाना है।
विधानसभा में यह घोषणा करते हुए सीएम मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा में अब ग्रुप ए और बी कैटेगरी की सरकारी नौकरियों में पदोन्नति में अनुसूचित जाति को 20 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि पहले आरक्षण ग्रुप सी और डी तक ही सीमित था। ग्रुप ए और बी के पदों को बिना किसी आलरक्षण के प्रावधान के छोड़ दिया गया था।
मुख्यमंत्री ने कहा कि इस आरक्षण व्यवस्था के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार रोस्टर प्रणाली बनाने पर काम कर रही है और एक सप्ताह के भीतर इसको लेकर अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि नई आरक्षण प्रणाली पदोन्नति के सभी चरणों में आरक्षण का विस्तार करेगी, जिससे कि सभी स्तरों पर सरकारी नौकरियों में आरक्षित समुदायों के लिए प्रतिनिधित्व सुनिश्चित होगा। वहीं, इस दौरान राज्य के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि सरकार के इस कदम से सरकारी कार्यबल के भीतर विभिन्न समुदायों के प्रतिनिधित्व पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।