शुभम रावत-
नई दिल्ली: कांग्रेस नेता राहुल गांधी को आज सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। मोदी सरनेम मामले में शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कांग्रेस के पूर्व सांसद राहुल गांधी की सजा पर रोक लगा दी गई है।
मोदी सरनेम हेट स्पीच मामले की सुनवाई करते हुएसुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी कोफौरी राहत दे दी है। कोर्ट ने अंतरिम आदेश में कांग्रेस नेता की सजा पर फिलहाल रोक लगा दी।कोर्ट ने मामले को खारिज नहीं किया गया, बल्कि सजा पर रोक लगाई है। अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी।
मोदी सरनेम मामले में सूरत की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने राहुल गांधी को23 मार्च 2023 को 2 साल की सजा सुनाई थी।राहुल गांधी को 2 साल की सजा मिलने के साथ ही उनकी लोकसभा सदस्यता भी रद्द हो गई थी।राहुल गांधी इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट गए थे, लेकिन कोर्ट ने उन्हें दोषी करार दिए जाने पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। इसके बाद उन्होंने इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
IPC की धारा 499 और 504 में हुई थी सजा
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हेट स्पीच मामले में कांग्रेस के पूर्व सांसद राहुल गांधी को आईपीसी की धारा 504 के मानहानि के तहत 2 साल की सजा सुनाई थी। उनके खिलाफ मानहानि का यह केस दो धाराओं 499 और 504 में दर्ज किया गया था। बता दें आईपीसी की धारा 504 में दोषी पाए जाने पर दो साल की सजा का प्रावधान है।
यह है पूरा मामला
वायनाड से पूर्व सांसद राहुल गांधी ने 2019 लोकसभा चुनाव में कर्नाटक में प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर टिप्पणी की थी। कोलार में एक जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा था कि, सारे चोरों के सरनेम मोदी कैसे हैं? कांग्रेस नेता के इस बयान पर सूरत के बीजेपी विधायक पूर्णेश मोदी ने मानहानि का केस दर्ज किया था। राहुल गांधी के ऊपर मोदी समुदाय के अपमान का आरोप था। इसके बाद यह मामला गुजरात हाईकोर्ट और सूरत कोर्ट में चला। इसके बाद राहुल गांधी ने राहत के लिए सुप्रीम कोर्ट की ओर रूख किया। जिसपर आज सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए फिलहाल सजा पर रोक लगा दी है।