बृजभूषण “”शरण सिंह”” को यौन शोषण केस में मिली राहत, कोर्ट ने दी 2 दिन की अंतरिम जमानत

बृजभूषण सिंह के खिलाफ यौन शोषण मामले में 18 जुलाई को राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान अदालत ने बृजभूषण सिंह को 2 दिन की अंतरिम जमानत दे दी है।

नई दिल्ली: भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष और भाजपा सांसदबृजभूषण शरण सिंह की मंगलवार को दिल्ली की अदालत में पेशी हुई। यौन शोषण मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने सुनवाई करते हुए बृजभूषण सिंह को राहत दे दी है।

बृजभूषण सिंह को मिली अंतरिम जमानत

बृजभूषण सिंह के खिलाफ यौन शोषण मामले में18 जुलाई को राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान अदालत ने बृजभूषण सिंह को 2 दिन की अंतरिम जमानत दे दी है। बीजेपी नेता के अलावा दूसरे आरोपित विनोद तोमर को भी अंतरिम जमानत दे दी गई है। अदालत ने 25 हजार के निजी मुचलके पर जमानत दी है।

अदालत के आदेश पर दर्ज हुई थी एफआईआर
 
बृजभूषण शरण सिंह और भारतीय पहलवानों के बीच लंबे समय से संघर्ष चल आ रहा है। साक्षी, मलिक, विनेश फोगाट और बबीता फोगाट समेत कई महिला पहलवानों ने बीजेपी नेता पर यौन शोषण का आरोप लगाया। रेसलर्स ने बृजभूषण सिंह की गिरफ्तारी की मांग को लेकर लंबे समय तक दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रदर्शन किया था। जिसके बाद दिल्ली कोर्ट ने पुलिस को बृजभूषण सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए थे।/

दिल्ली पुलिस ने फाइल की चार्जशीट

अदालत के आदेश के बाद बृजभूषण सिंह के खिलाफ पॉक्सो एक्ट समेत बालिग महिला के साथ यौन शोषण मामले में केस दर्ज किया था।दिल्ली पुलिस ने इस मामले में चार्जशीट फाइल करते हुए अदालत से सांसद के खिलाफ केस चलाने की मांग की थी।इस दौरान इस मामले में कई नाटकीय मोड़ भी आए। पहलवानों के आंदोलन खत्म करने और समझौता करने की खबरें भी चली, लेकिन पहलवान अपनी बात पर अड़े रहे और इंसाफ की मांग जारी रखी।

जुलाई में ही होगी अगली सुनवाई

बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन शोषण मामले में अंतरिम जमानत के साथ ही इस केस की अगली तारीख भी तय की गई है। कोर्ट ने इस मामले में आज सुनवाई करते हुए कहा कि वह 20 जुलाई को नियमित जमानत पर बहस सुनने के बाद निर्णय लेगा।

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