#Rahul Gandhi:मोदी सरनेम मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को राहत नहीं मिली है। गुजरात हाईकोर्ट ने राहुल की याचिका को खारिज कर दिया। अब राहुल गांधी पर गिरफ्तारी की तलवार लटकने लगी है। मोदी सरनेम मामले में दोषी साबित होने के बाद राहुल गांधी संसद से अपनी सदस्यता पहले ही खो चुके हैं। अब जेल जाने के बादल मंडराने लगे हैं।
न्यायमूर्ति हेमंत प्रच्छक का कहना है कि कांग्रेस नेता राहुल के खिलाफ कम से कम 10 आपराधिक मामले लंबित हैं। मौजूदा केस के बाद भी उनके खिलाफ कुछ और केस भी दर्ज हुए। ऐसा ही एक मामला वीर सावरकर के पोते ने दायर किया है। न्यायमूर्ति ने आगे कहा कि दोषसिद्धि से कोई अन्याय नहीं होगा। दोषसिद्धि न्यायसंगत एवं उचित है। इसलिए आवेदन खारिज किया जाता है।
बीजेपी ने राहुल गांधी की याचिका खारिज होने का स्वागत किया है। बीजेपी का कहना है कि इस पूरे मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी का व्यवहार अहंकार वाला रहा है। पूर्व केन्द्रीय मंत्री रवि शंकर प्रसाद का कहना है कि उन्हें न्यायालय पर पूरा भरोसा है। कांग्रेसियों को देश के न्यायालय सिस्टम पर भरोसा नहीं है। गुजरात हाईकोर्ट ने जो फैसला दिया वह उचित न्यायसंगत और स्वागत योग्य है।