Defamation Case: मानहानि केस में फंसे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, कोर्ट ने भेजा समन

Defamation Case: कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे भी मानहानि केस में फंस गए हैं। मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द कर दी गई। कांग्रेस अध्यक्ष खरगे पर कर्नाटक चुनाव के दौरान आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप है। इसी मामले में पंजाब की संगरूर कोर्ट (Sangrur Court) ने उनको समन भेजा है। 10 जुलाई को खरगे तलब याचिकाकर्ता का कहना है कि हाल ही में संपन्न कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान, कांग्रेस ने अपने घोषणापत्र में बजरंग दल की तुलना अलकायदा जैसे राष्ट्र-विरोधी संगठनों से की। कोर्ट ने खरगे के खिलाफ दायर 100 करोड़ रुपए के मानहानि के मामले में समन भेजा है। मामले पर सीनियर डिवीजन जज रमनदीप कौर ने खड़गे को 10 जुलाई को संगरूर अदालत में तलब किया है। राहुल की सदस्यता खत्म गौरतलब है कि मानहानि मामले कांग्रेस पार्टी का पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। बीते दिनों गुजरात की सूरत कोर्ट ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को मानहानि केस में 2 साल की सजा सुनाई थी।जिसके बाद लोकसभा सचिवालय ने नोटिस जारी करते हुए राहुल गांधी की लोकसभा से सदस्यता खत्म कर दी थी। बाद में राहुल गांधी को सरकारी बंगला भी खाली करना पड़ा।

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