Mukhtar Ansari: मुख्तार अंसारी कृष्णानंद राय हत्या मामले में दोषी करार, कोर्ट ने सुनाई 10 साल की सजा

लखनऊ: मुख्तार अंसारी के गैंगस्टर एक्ट मामले में आज अदालत ने फैसला सुनाया है। गाजीपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने शनिवार को मुख्तार अंसारी के 16 साल पुराने मामले में दोषी पाया। मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा सुनाई गई है साथ ही 5 लाख का जुर्माना भी लगाया गया है।

कई मामलों में यूपी की बांदा जेल में बंद पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी की मुश्किले अब और बढ़ गई हैं। उसे अब एक दशक जेल की सलाखों के पीछे गुजारना होगा। बीजेपी के पूर्व विधायक कृष्णानंद राय की हत्या मामले में उसे दोषी पाया गया है। इसी मामले में मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा सुनाई गई है। साथ ही बहुजन समाजवादी पार्टी से सांसद मुख्तार अंसारी के भाई अफसाज अंसारी पर भी इसी मामले में गैंगस्टर एक्ट लगा हुआ है। गाजीपुर की एमपी-एमएलए अदालत ने उनपर फैसला सुरक्षित रख लिया है।

ये है पूरा मामला

दरअसल यह मामला बीजेपी के विधायक कृष्णानंद राय की हत्या से जुड़ा हुआ है। 29 नवंबर 2005 को गाजीपुर जिले के मोहम्मदाबाद में बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय समेत 7 लोगों की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई थी।कृष्णानंद राय पर 500 राउंड की फायरिंग की गई थी। इस हमले में एके-47 गन का इस्तेमाल किया गया था।

इसी मामले में मुख्तार अंसारी और उसके भाई अफसाज अंसारी के खिलाफ 2007 में मुहम्मदाबाद थाने में केस दर्ज किया गया था। तब से यह मामला कोर्ट में चल रहा है इस दौरान कई बार मुख्तार अंसारी की कोर्ट में पेशी हुई। बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी की कई बार कोर्ट में वीडियो कॉफ्रेंसिंग के जरिए भी पेशी कराई गई। गाजीपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने इस मामले में बीते 15 अप्रैल को फैसला सुरक्षित रख लिया था। आज सुनवाई के दौरान कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को दोषी पाया और 5 लाख के जुर्माना सहित 10 साल की सजा सुनाई।

बता दें मुख्तार अंसारी कई बार मऊ से विधायक रह चुका है। उसके ऊपर हत्या, रंगदारी, अपहरण, अवैध असलहें रखने समेत दर्जनों मामले दर्ज हैं। मुख्तार अंसारी को पिछले साल पंजाब की जेल से यूपी की बांदा जेल शिफ्ट किया गया था। इस दौरान उसे व्हील चेयर पर पुलिस की गाड़ी में बैठा हुआ देखा गया था। बताया जा रहा था कि उसे यूपी पुलिस द्वारा एनकाउंटर का डर सता रहा था जिसकी वजह से उसने व्हील चेयर का सहारा लिया था।

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