Bihar caste census:जातीय जनगणना केखिलाफ याचिका पर SC ने आज की सुनवाई…HC को 3 दिन में अंतरिम आदेश देने का दिया निर्देश

पटना: बिहार में 15 अप्रैल से ही जातीय जनगणना का दूसरा चरण चल रहा है। इस बीच बिहार सरकार के इस फैसले पर रोक की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनवाई की। आज की सुनावाई के दौरान कोर्ट ने पटना हाईकोर्ट को 3 दिन में याचिका को सुन कर अंतरिम आदेश देने का निर्देश दिया। दरअसल, जाति आधारित सर्वेक्षण के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर करने वाले याचिकाकर्ता ने कहा था कि 15 मई तक जातीय जनगणना पूरी हो जाएगी लेकिन कोर्ट बिहार सरकार के इस फैसले पर रोक लगाने से मना कर रही है।

बता दें कि याचिकार्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट में इससे पहले भी जाति आधारित सर्वेक्षण के खिलाफ याचिका दायर किया था जिसमें जातीय जनगणना की अधिसूचना को खारिज करने की मांग की गई थी। याचिका में कहा गया था कि जातीय जनगणना का नोटिफिकेशन मूल भावना के खिलाफ है और यह संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन है। उस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये था कि याचिकाकर्ता पटना हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं।

दोबारा सुप्रीम कोर्ट पहुंचे याचिकाकर्ता

वहीं, सुप्रीम कोर्ट से इनकार के बाद याचिकार्ता ने पटना हाईकोर्ट में बिहार सरकार के इस फैसले को चुनौती दी और कोर्ट से इस पर रोक लगाने की मांग की। लेकिन हाईकोर्ट ने बिहार सरकार के इस फैसले पर रोक लगाने से अभी इनकार कर दिया है जिसके बाद याचिकार्ताओं ने दोबारा सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।

बिहार सरकार ने बताई जातीय जनगणना की वजह

वहीं, बिहार सरकार का अपने इस फैसले पर कहना है कि राज्य में जातियों की संख्या और उनकी आर्थिक स्थिति का पता लगाने के लिए जाति जनगणना करा रही है। इससे आरक्षण के लिए प्रावधान करने और विभिन्न योजनाओं के समुचित क्रियान्वयन में मदद मिलेगी।

15 अप्रैल से शुरु है दूसरा चरण

गौरतलब है कि बिहार में 15 अप्रैल से ही जाति जनगणना का दूसरा चरण चल रहा है जो कि 15 मई को समाप्त होगा। इस दौरान राज्य के सभी परिवारों से 17 तरह की जानकारियां मांगी जा रही हैं। इस दौरान प्राप्त होने वाली जानकारी उसके के लिए निर्धारित कोड के रूप में ऐप में दर्ज की जा रही है। दूसरे चरण की जनगणना के लिए पांच लाख से ज्यादा कर्मचारियों को लगाया गया है।

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