Road Rage Case:कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू (Navjot Singh Sidhu) को कल पटियाला जेल (Patiala Jail) से रिहा किया जाएगा। नवजोत सिंह सिद्धू 34 साल पुराने केस में सजा काट रहे हैं। इसकी जानकारी नवजोत सिंह सिद्धू ने ट्विटर पर दी। 19 मई 2022 को कोर्ट ने नवजोत सिंह सिद्धू को एक साल की सजा सुनाई थी।
सिद्धू को 45 दिन की मिली राहत
जानकारी के लिए बता दे कि, जेल से उनकी रिहाई 16 मई को होनी थी, लेकिन अपने अच्छे आचरण के चलते सिद्धू को शीर्ष अदालत द्वारा दी गई एक साल की सजा में 45 दिन की छूट मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने 19 मई 2022 को सिद्धू को एक साल की सजा सुनाई थी। 20 मई को सिद्धू ने पटियाला कोर्ट में सरेंडर किया था। सिद्धू ने एक साल में न कोई पैरोल ली और न ही छुट्टी।
क्या है रोड रेज केस?
बता दे कि, 34 साल पहले नवजोत सिंह सिद्धू (Navjot Singh Sidhu) ने अपने एक दोस्त के साथ मिलकर एक शख्स की पिटाई कर दी थी। इसके बाद उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। हालांकि, रिपोर्ट में सामने आया था कि शख्स की मौत हार्ट अटैक से हुई। पिटाई के कुछ समय बाद ही उस शख्स को अस्पताल में भर्ती होना पड़ा था। इसके बाद से नवजोत सिंह सिद्धू लगातार इस रोड रेज केस (Road Rase Case) का सामना कर रहे हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने सुनाई थी सजा
इससे पहले इस मामले में सिद्धू को निचली अदालत ने बरी कर दिया था लेकिन, हाईकोर्ट ने सिद्धू को 3 साल कैद की सजा सुनाई थी।इसके बाद सिद्धू की ओर से सुप्रीम कोर्ट में फैसले को चुनौती दी गई थी। 15 मई 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को पलट दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने नवजोत सिद्धू को इस मामले में 1 हजार रुपए का जुर्माना लगाया था।
लेकिन पीड़ित के परिजनों ने मई 2018 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर पुनर्विचार याचिका दाखिल की थी। इस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 19 मई 2022 को सिद्धू को एक साल की सजा सुनाई थी। जिसके बाद 20 मई को नवजोत सिंह सिद्धू को सरेंडर करना पड़ा। करीब 10 महीने पटियाला जेल में बिताए।