पटना:मोदी सरनेम मामले में राहुल गांधी की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही है। इस मामले में अभी हाल फिलहाल में केरल की वायनाड लोकसभा सीट सेगांधी की सांसदी भी रद्द हो गई, सूरत कोर्ट ने उन्हें 2 साल की सजा भी सुना दी, हालांकि वो जमानत पर हैं कि इसी बीच अब बिहार की राजधानी पटना हाईकोर्ट ने उन्हें समन तलब किया है। बता दें कि कोर्ट ने उन्हें 12 अप्रैल को पेशी के लिए बुलाया है।
आपको बता दें कि साल 2019 में दिए गए अपनेबयान से राहुल गांधी बुरी तरह फंसते जा रहे हैं। इस मामले में 23 मार्च को सूरत कोर्ट ने उन्हें 2 साल की सजा सुनाई थी। वहीं, 24 मार्च को लोकसभा सचिवालय (Lok Sabha Secretariat) ने उनकी सांसद की सदस्यता रद्द कर दी और अब भाजपा नेता और राज्यसभा सांसदसुशील मोदी के दायर याचिका पर पटना की एक कोर्ट ने समन भेजा है।
राहुल गांधी की पेशी के लिए 12 अप्रैल की तारीख तय
सुशील मोदी के वकील एसडी संजय ने बताया कि शिकायतकर्ता पक्ष के सभी गवाहों के बयान दर्ज किए गए हैं और सभी साक्ष्य प्रस्तुत किए गए हैं। अब राहुल गांधी के बयान के लिए मामला लंबित है और उनके बयान दर्ज करने के लिए 12 अप्रैल की तारीख तय की गई है। हालांकि, सूत्रों ने बताया कि राहुल गांधी 12 अप्रैल को पेश नहीं हो सकते हैं और मामले में उनके वकील अंशुल कुमार अपना बयान दर्ज कराने के लिए दूसरी तारीख मांग सकते हैं।
सुशील मोदी ने लगाया था ये आरोप
दरअसस, साल 2019 में राहुल गाँधी द्वारा दिए गए बयान मोदी सरनेम वाले मामले में भाजपा सांसद सुशील कुमार मोदी ने आरोप लगाया था कि राहुल गांधी ने मोदी समुदाय को चोर कहकर अपमानित किया है। वहीं, सूरत में मामला गुजरात के बीजेपी विधायक ने दर्ज कराया था। पूर्णेश मोदी ने भी इसी तरह के आरोप लगाया था।