चंडीगढ़ : हरियाणा सरकार ने बुजर्गो को मिलने वाली सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के काटे जाने पर सख्त कार्रवाई की है। जो भी पेंशन कटी वो सरकार नहीं बल्कि डिपार्टमेंट और अधिकारियों की लापरवाही से कटी जिसके बारे में सरकार को कोई भनक तक नहीं थी। सरकार ने आदेश जारी किया है की जो इसमें शामिल थे उन पर कारवाही की जाये और एक विशेष अभियान के तहत 19 सितंबर से 30 सितंबर तक सभी बुजुर्गों की पेंशन वापिस जोड़ दी गयी। जिनके सम्बंधित लाभार्थियों को अपने जिला के जिला समाज कल्याण अधिकारियों को अपनी समस्या दर्ज करवाई थी तदोउपरांत संबंधित जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा लाभार्थियों की समस्या को दूर करने हेतु स्वयं सहायता करने के निर्देश दिए थे।
क्या है सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना…
सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना ऐसे लोगों के लिए जिनकी आयु 60 वर्ष से ज्यादा है या वो किसी कारण काम नहीं कर सकते या उन लोगो काम नहीं मिलता। ऐसे नागरिकों को सरकार की तरफ से प्रति माह 2500 रुपये की राशि सहायता के तौर पर दी जाती है। ताकि वो बुढ़ापे में अच्छी तरह से जीवन यापन कर सकेंगे।
कोई सामाजिक सुरक्षा का दावा कब कर सकता है…
60 वर्ष की आयु से ही कोई भी सामाजिक सुरक्षा सेवानिवृत्ति का लाभ प्राप्त करना शुरू कर सकते हैं। हालाँकि, जब आप अपनी पूर्ण सेवानिवृत्ति की आयु तक पहुँचते हैं तो आप पूर्ण लाभों के हकदार होते हैं। और हरियाणा सरकार ने इस मुहीम को पूर्ण किया हैं। ताकि किसी को कोई तकलीफ़ ना हो। अब जिस भी नागरिक की आयु परिवार पहचान पत्र में 60 वर्ष पूर्ण हो जाएगी उस नागरिक का नाम अपने आप पेंशन सेवानिवृत्ति में जुड़ जायेगा। इससे हरियाणा के काफी बुजर्गो में खुशी भी देखने को मिली हैं।