उत्तराखंड सरकार ने सरकार से कर्मचारियों को घर से काम करने की अनुमति देने के आदेश जारी किए। आदेश में लिखा गया है कि केवल वे कर्मचारी जिनकी कार्यालयों में उपस्थिति बहुत आवश्यक है, उन्हें कार्यालय बुलाया जाएगा। साथ ही साथ आदेश में लिखा गया है कि यह आदेश 19 मार्च से 25 मार्च तक प्रभावी रहेगा। वहीँ यह आदेश स्वास्थ्य, पुलिस, परिवहन, खाद्य और जल आपूर्ति, बिजली और स्वच्छता विभागों के कर्मचारियों पर लागू नहीं होता है।
बता दे कि चीन से शुरू हुआ यह कोरोना वायरस का महामारी अब विक्राल रूप ले लिया हैं। भारत में भी यह महामारी ने विक्राल रूप धारण कर लिया हैं। भारत में COVID19 मामलों की कुल संख्या 153 हो गई है। जिसमें 128 भारतीय नागरिक और 25 विदेशी नागरिक शामिल हैं।