दिल्ली में 4 -15 नवंबर के बीच ऑड – ईवन नियम लागू रहेगा. इसके लिए दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने तैयारियां लगभग पूरी कर ली हैं. बता दें कि इस बार नियमों का उल्लंघन करने वालों को 4,000रुपये का जुर्माना देना होगा. साल 2016में जुर्माने की राशि हालांकि 2,000 रुपये थी.
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ऑड-ईवन नियम से संबंधित निर्देश जारी करते हुए कहा था, दिल्ली केबिनेट मंत्री और मुख्यमंत्री को भी ऑड-ईवन नियमों का पालन करना होगा.
केजरीवाल के मुताबिक राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और अन्य केंद्रीय मंत्री इस नियम के दायरे से बाहर रहेंगे. दिल्ली सरकार ने यह कदम प्रदूषण पर नियंत्रण पाने की कोशिश के तहत उठाया है और इसके तहत वाहनों को चलाने के विशेष नियम बनाए हैं.
महीने के ऑड (विषम) अंक की तारीख पर राष्ट्रीय राजधानी की सड़कों पर सिर्फ ऑड अंक से खत्म होने वाले रजिस्ट्रेशन संख्या वाले वाहनों को चलाने की ही अनुमति दी जाएगी, वहीं ईवन (सम) अंक की तारीख पर सिर्फ सम अंक से खत्म होने वाले खत्म होने वाले रजिस्ट्रेशन संख्या वाले वाहनों को चलाने की ही अनुमति दी जाएगी.
किराए पर ली जाएंगी 2हजार अतिरिक्त बसें
दिल्ली मंत्रिमंडल ने ऑड-ईवन योजना के दिनों में 4से 15नवंबर तक पर्याप्त सार्वजनिक परिवहन सुनिश्चित करने के लिए गुरुवार को दो हजार अतिरिक्त बसों को किराए पर लेने का फैसला किया है. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने इन बसों की दरों को निर्धारित करने की भी मंजूरी दी.
दिल्ली सरकार के मुताबिक, दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) निजी ऑपरेटरों की इन बसों में कंडक्टर उपलब्ध कराएगी और इन बसों के संचालन से प्राप्त होने वाला राजस्व अपने पास रखेगी. जबकि इन बसों के चालकों का इंतजाम व अन्य जिम्मेदारी इनके मालिक ही संभालेंगे.
दो-पहिया वाहन ऑड-ईवन के दायरे से बाहर
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के मुताबिक दिल्ली में 4से 15नवंबर तक लागू हो रहे ऑड-ईवन नियम के दायरे से दो-पहिया वाहनों को बाहर रखा गया है. उन्होंने कहा कि ऑड – ईवन नियम का उल्लंघन करने वाले को 4,000रुपये का जुर्माना देना पड़ेगा.
कौन सी गाड़ियां कब चलेंगी?
अगर आपकी गाड़ी की नंबर प्लेट का आखिरी नंबर ऑड (1,3,5,7,9) है, तो आप 1, 3, 5, 7, 9, 11,13 और 15 नवंबर को ही गाड़ी चला सकते हैं. इसी तरह अगर आपकी गाड़ी का आखिरी नंबर ईवन (2,4,6,8,0) है तो आप 2, 4, 6, 8, 10, 12 और 14 नवंबर को ही गाड़ी निकाल सकते हैं. ऐसे में घर से निकलने से पहले तारीख और गाड़ी की प्लेट का आखिरी नंबर जरूर देख लें.