भारतीय रिजर्व बैंक ने एटीएम यूज़र्स को बड़ी राहत दी है. RBI ने बैंकों को सर्कुलर जारी किया है कि ATM के प्रयोग के तहत ट्रांजैक्शन फेल एक बड़ी समस्या है और बैंक इसे फ्री ट्रांजैक्शन के तौर पर न गिना करे.
असल में, उपभोगताओं को यह समस्या रहती है कि बैंक फेल ट्रांजैक्शन को भी फ्री ट्रांजैक्शन में काउंट कर लेते हैं, इससे उपभोगताओं को हर महीने मिलने वाले 5 फ्री ट्रांजैक्शन में कमी हो जाती है, और इसी वजह से आगे ATM से पैसे निकालने पर बैंक शुल्क वसूल लेता है. बैंक अभी तक फेल ट्रांजैक्शन को भी फ्री ट्रांजैक्शन में काउंट करके महीने में मिलने वाले 5 मुफ्त ट्रांजैक्शन में कटौती कर देता था, जिससे ग्राहक का 1 मुफ्त मौका कम हो जाता था.
अब RBI ने बैंकों को यह निर्देश दिया है कि ATM पर होने वाले फेल ट्रांजैक्शन, बैलेंस जांच, चेकबुक अप्लाई जैसे कैशलेस ट्रांजैक्शन को उपभोगताओं को हर महीने मिलने वाले 5 ट्रांजैक्शन में न गिना करे. बता दें, आरबीआई के नियम के अनुसार ATM ग्राहक को हर महीने 5 ट्रांजैक्शन के लिए कोई भी चार्ज नहीं देना पड़ता है, लेकिन इससे ऊपर यानी 6वें ट्रांजैक्शन पर बैंक शुल्क लेता है.