पूर्व मंत्री मंजू वर्मा को आर्म्स एक्ट मामले में मिली ज़मानत

पटना : बिहार सरकार की पूर्व समाज कल्याण मंत्री मंजू वर्मा को चर्चित मुजफ्फरपुर शेल्टर होम केस से जुड़े आर्म्स एक्ट मामले में पटना हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है। पटना हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान जस्टिस दिनेश कुमार सिंह ने मंजू वर्मा को कारतूस जब्ती मामले में जमानत दी है। नीतीश सरकार में मंत्री रहीं मंजू वर्मा 20 नवंबर 2018 से जेल में बंद थीं।

Former Bihar Minister Manju Verma has been granted bail by Patna High Court in connection with Arms Act case linked to Muzaffarpur Shelter Home Case. She was lodged in jail since 20 November 2018. (file pic) pic.twitter.com/gphkDebN8S
ANI (@ANI) March 12, 2019

बताते चलें कि मुजफ्फरपुर शेल्टर होम में 29 बच्चियों के साथ यौन उत्पीड़न मामले में मंजू वर्मा के पति चंद्रशेखर वर्मा की संलिप्तता की बात सामने आई थी। उनके पति की गिरफ्तारी के लिए सीबीआई की टीम ने मंजू वर्मा के घर जब छापेमारी की तो वहां से सीबीाई ने भारी मात्रा में कारतूस बरामद किए थे। इसके बाद चेरिया बरियारपुर थाने में आर्म्स एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी। मामले में मंजू वर्मा के अलावा उनके पति चंदेश्वर वर्मा को भी अभियुक्त बनाया गया था। इसे लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर बना हुआ था। प्राथमिकी में नाम आने के बाद ही उन्हें मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। बाद में मंजू वर्मा और पति चंदेश्वर वर्मा ने पुलिस दबिश को लेकर कोर्ट में आत्मसर्पण कर दिया था। हालांकि उनके पति को अभी जमानत नहीं मिली है।

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