Money Laundering Case Sanjay Singh: दिल्ली के शराब घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है। संजय सिंह पिछले 6 महीनों से जेल में बंद थे। प्रवर्तन निदेशालय ने कहा कि उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया जाए। हमें संजय सिंह की रिहाई पर कोई आपत्ति नहीं है।
इसके बाद जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली तीन जजों की बेंच ने अपना फैसला सुनाया। हालांकि, जमानत की शर्तें ट्रायल कोर्ट द्वारा तय की जाएंगी। संजय सिंह को ईडी ने 6 अक्टूबर 2023 को गिरफ्तार किया था। संजय के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी कि हमारे मुवक्किल साढ़े छह महीने से ज्यादा समय से न्यायिक हिरासत में हैं।
अब तक मनी ट्रेल साबित नहीं हो पाया है। जेल में रखने को कोई कारण नहीं है। इस दौरान ईडी के वकील ने जमानत याचिका का विरोध नहीं किया। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हम अपील स्वीकार करते हैं और संजय सिंह को जमानत पर रिहा करने का निर्देश देते हैं।
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सुनवाई के दौरान ईडी ने कहा कि वो राजनीतिक व्यक्ति हैं। ऐसे में उनकी बयानबाजी पर रोक लगाई जाना चाहिए। हालांकि, कोर्ट ने कहा कि हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। फिलहाल, संजय सिंह को लेकर ट्रायल कोर्ट शर्तें तय करेगा। संजय सिंह राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सा ले सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, संजय सिंह अपनी राजनीतिक गतिविधियां जारी रख सकते हैं। वहीं, ईडी की तरफ से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा, मेरे पास बहस योग्य मामला है, लेकिन हम गुण-दोष पर जाए बिना रियायत दे सकते हैं।
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